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Shahjahanpur News: मेड़ के विवाद में महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Fri, 06 Mar 2026 10:40 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 06 Mar 2026 10:40 PM IST
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Life imprisonment for the man who killed a woman in a dispute over a boundary wall
शाहजहांपुर। ट्रैक्टर और रोटावेटर से कुचलकर महिला की हत्या के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बंडा के गांव रनमस्तपुर में मेड़ के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया था।
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बंडा थाना क्षेत्र के गांव रनमस्तपुर बुजुर्ग के रहने वाले भारतभूषण ने 20 जून 2024 को तहरीर देकर बताया था कि उसके खेत के पड़ोसी राजेश, उसके भाई ब्रजेश, उसके पिता ब्रजेश और राजेश के बेटे छोटू ने मेड़ पलट दी। अपने ट्रैक्टर के पीछे रोटावेटर लगाकर शाम करीब पांच बजे राजेश उसके खेत को जोतने लगा तो पत्नी सरस्वती ने विरोध किया।
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सरस्वती ने उसे अपने खेत पर जोताई करने के लिए कहा तो राजेश ने गालियां देना शुरू कर दिया। तेज गति से ट्रैक्टर चलाते हुए सरस्वती के ऊपर चढ़ा दिया। ट्रैक्टर व रोटावेटर की चपेट में आकर उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं। बाद में इलाज के दौरान सरस्वती की मौत हो गई। पुलिस ने राजेश, ब्रजेश, जितेंद्र व छोटू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।
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विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश अभय प्रताप सिंह-प्रथम ने राजेश को दोषी पाया। दोषी राजेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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