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Shahjahanpur News: बसों की फिटनेस व ओवरलोडिंग भी जांचेंगे जीएसटी अधिकारी
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शाहजहांपुर। राज्य कर अधिकारी (जीएसटी) चेकिंग के दौरान अब बसों की फिटनेस, ओवरलोडिंग, बगैर ई-बिल माल की ढुलाई की भी जांच करेंगे। साथ ही परिवहन विभाग के अफसरों को इसकी सूचना देंगे। इसके बाद दोनों मिलकर ऐसे मामलों में संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।
जीएसटी अधिकारियों को परिवहन विभाग की ओर से बरेली में प्रशिक्षित किया गया है। आरटीओ प्रवर्तन सर्वेश सिंह ने बताया कि अब तक राज्य कर विभाग की ओर से बसों की जांच-पड़ताल में बगैर ई-बिल माल लदान पर ही कार्रवाई होती थी। इसकी सूची परिवहन विभाग को भेजी जाती थी। इसके आधार पर कागजों की जांच होती थी। अब दोनों विभाग समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करेंगे। सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। इसमें सचल दल की टीम शामिल रहेगी।
ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट में यात्रियों का निजी सामान ही जा सकता है। इसके अलावा ज्वलनशील सामान की भी जांच की जाएगी। इसमें सिलिंडर और अन्य पदार्थ शामिल होंगे। राज्य कर अधिकारी जांच के दौरान ऐसा पाते हैं तो तत्काल परिवहन विभाग के अफसरों को सूचित करेंगे। ज्यादा ऊंचाई तक माल लदा होने पर 20 हजार रुपये जुर्माना है।
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ओवरलोड पाए जाने पर वजन करवाकर पर्ची भेजेंगे तथा तय क्षमता से अधिक सवारियों के बैठने पर तत्काल सूचना देंगे। फिटनेस और नंबर प्लेट जांचेंगे। इसके लिए संयुक्त रूप से सप्ताह में एक बार चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। दीपावली से पहले दोनों विभागों ने दो दिन चेकिंग अभियान चलाया था। यह प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।
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राज्यकर विभाग और टीम ओवरलोड बसों और ई-बिल की चेकिंग करेंगी। सीमा से अधिक सामान या ज्वलनशील सामान की भी जांच की जाएगी। दो विभागों के अधिकारी मिलकर कार्य करेंगे।
- संजू राय, सहायक आयुक्त, राज्यकर विभाग
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जीएसटी अधिकारियों को परिवहन विभाग की ओर से बरेली में प्रशिक्षित किया गया है। आरटीओ प्रवर्तन सर्वेश सिंह ने बताया कि अब तक राज्य कर विभाग की ओर से बसों की जांच-पड़ताल में बगैर ई-बिल माल लदान पर ही कार्रवाई होती थी। इसकी सूची परिवहन विभाग को भेजी जाती थी। इसके आधार पर कागजों की जांच होती थी। अब दोनों विभाग समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करेंगे। सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। इसमें सचल दल की टीम शामिल रहेगी।
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ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट में यात्रियों का निजी सामान ही जा सकता है। इसके अलावा ज्वलनशील सामान की भी जांच की जाएगी। इसमें सिलिंडर और अन्य पदार्थ शामिल होंगे। राज्य कर अधिकारी जांच के दौरान ऐसा पाते हैं तो तत्काल परिवहन विभाग के अफसरों को सूचित करेंगे। ज्यादा ऊंचाई तक माल लदा होने पर 20 हजार रुपये जुर्माना है।
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ओवरलोड पाए जाने पर वजन करवाकर पर्ची भेजेंगे तथा तय क्षमता से अधिक सवारियों के बैठने पर तत्काल सूचना देंगे। फिटनेस और नंबर प्लेट जांचेंगे। इसके लिए संयुक्त रूप से सप्ताह में एक बार चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। दीपावली से पहले दोनों विभागों ने दो दिन चेकिंग अभियान चलाया था। यह प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।
राज्यकर विभाग और टीम ओवरलोड बसों और ई-बिल की चेकिंग करेंगी। सीमा से अधिक सामान या ज्वलनशील सामान की भी जांच की जाएगी। दो विभागों के अधिकारी मिलकर कार्य करेंगे।
- संजू राय, सहायक आयुक्त, राज्यकर विभाग