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Shahjahanpur News: जानलेवा हमले में चार दोषियों को 8-8 वर्ष कैद की सजा

Tue, 27 May 2025 12:23 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 27 May 2025 12:23 AM IST
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Four accused sentenced to 8 years imprisonment each in murderous attack
शाहजहांपुर। रंजिश में युवक को गोली मारने के दोषी चार लोगों को अदालत ने आठ-आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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निगोही थाना क्षेत्र के भटियूरा पृथ्वीपुर गांव निवासी रमेश ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 2010 में हुए पंचायत चुनाव में उसके परिवार वालों ने रामऔतार को वोट नहीं दिया था। इस वजह से वह उनके परिवार से रंजिश मानता था। इसके अलावा उदयभान, अखिलेश और सुरेश ने उसे व उसके भाइयों से अपने खेत में धान रोपने के लिए कहा था। उन लोगों ने इससे इन्कार कर दिया था।

इस बात से नाराज होकर 20 जुलाई 2011 को शाम करीब छह बजे उदयभान, रामऔतार, सुरेश व अखिलेश असलहे लेकर आए और रमेश के घर में घुस गए। उसके भाई सोनपाल को घर से खींचकर बाहर ले आए। भाई मुन्ना, दादी और मां ने विरोध किया तो उन लोगों ने असलहे दिखाकर धमकाया। रामऔतार ने भाई सोनपाल पर गोली चला दी। अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय प्रथम ने दोषी रामऔतार, उदयभान, अखिलेश और सुरेश को जानलेवा हमले में आठ-आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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