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शाहजहांपुर: छात्रा को जलाने के मामले में चार आरोपियों को भेजा जेल, बढ़ाई गईं सामूहिक दुष्कर्म व अन्य धाराएं 

Fri, 26 Feb 2021 04:37 PM IST
सुशील कुमार कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Fri, 26 Feb 2021 04:37 PM IST
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four accused sent jail in case of girl burn in shahjhanpur fear of gangrape 
दुष्कर्म के चारों आरोपियों को भेजा जेल। - फोटो : अमर उजाला
शाहजहांपुर में दुष्कर्म की कोशिश में असफल होने पर छात्रा को जलाने के मामले में पुलिस ने एक युवती समेत चार आरोपियों को शुक्रवार को जेल भेज दिया। पूर्व में तिलहर थाने में दर्ज एफआईआर में सामूहिक दुष्कर्म, आपराधिक साजिश रचने और साक्ष्य छिपाने की धाराओं को बढ़ाया गया है।
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22 फरवरी को कांट थाना क्षेत्र की रहने वाली बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा पिता के साथ एसएस कॉलेज आई थी। बाद में कॉलेज से वह गायब हो गई। पिता उसे तलाश करता रहा। शाम छह बजे तिलहर थाना क्षेत्र के नगरिया रिंग मोड़ पर छात्रा बुरी तरह जली अवस्था में मिली। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। 
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65 प्रतिशत जली छात्रा को हालत गंभीर होने पर सिविल हॉस्पिटल, लखनऊ में भर्ती कराया गया। लखनऊ में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 161 (3) और डेथ डिक्लेयरेशन के तहत दिए बयानों में छात्रा ने बताया कि एसएस कॉलेज में उसके साथ पढ़ने वाली उसकी सहेली पिंकी ने उसे सहपाठी मनीष और अपने फुफेरे भाई राजू से मिलने के लिए भेजा था। खुद बाद में आने के लिए कहा। पुलिस के मुताबिक छात्रा घटनास्थल तक खुद ही पैदल पहुंची थी। घटना वाले दिन कॉलेज के मेन गेट पर पिता के होने के कारण पीड़िता कॉलेज की टूटी दीवार के रास्ते से अपने पिता की नजरों से बचते हुए कॉलेज से निकल गई थी। अकेले ही घटनास्थल की तरफ चली गयी।
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दुष्कर्म का प्रयास 
इसकी पुष्टि कॉलेज एवं शहर में अलग-अलग जगह लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से हुई। इसी बीच मनीष, सुभाष आदि भी कॉलेज से चले गये थे। आम की बगिया मे पहुंचकर पीड़िता को अकेले पाकर आरोपियों ने उससे दुष्कर्म का प्रयास किया। छात्रा के विरोध करने पर उसे जलाकर मार डालने की कोशिश की। छात्रा को जलता छोड़कर तीनों युवक वापस लौट गए। वहीं छात्रा ने अपने शरीर पर लगी आग बुझाई।

सहेली सहित चारों आरोपियों को भेजा जेल
छात्रा के बयान के आधार और अपनी विवेचना के मुताबिक चारों आरोपियों को प्रथमदृष्टया दोषी मानते हुए पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस ने तिलहर थाने में पिता की ओर से अज्ञात में दर्ज एफआईआर में चारों आरोपियों के नाम शामिल किए हैं। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 226 और 307 के साथ ही 376 घ/511/120 ख/201 बढ़ाई गई है। एसपी एस आनंद ने बताया कि चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस जांच कर ठोस सुबूतों के साथ चार्जशीट तैयार करेगी।


ये हुए गिरफ्तार
मनीष पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम मौजमपुर थाना कोतवाली, राजू पुत्र भिकमलाल निवासी ग्राम खाढेपुर थाना पुवायां, सुभाष पुत्र ईश्वर चन्द्र निवासी मोहल्ला गढ़ी गाढ़ीपुरा, पिंकी पुत्री राम सिंह निवासी मोहल्ला गढ़ी गाढ़ीपुरा थाना रामचन्द्र मिशन।
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