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जेल में बंदियों से मुलाकात आज से होगी शुरू, आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी
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जिला कारागार का मुख्य गेट
- फोटो : SHAHJAHANPUR
शाहजहांपुर। प्रदेश के कई जिले कोरोना से मुक्त होने के बाद शासन ने जेल में निरुद्ध बंदियों से मुलाकात पर रोक हटा ली है। हालांकि, बंदियों से उनके परिजन की मुलाकात पहले की तरह नहीं होगी। उन्हें कई शर्तों को पूरा करना होगा। बृहस्पतिवार से बंदियों से मुलाकात की जा सकेगी।
तीसरी लहर में कोरोना के मामलों में इजाफा होने के बाद एक जनवरी 2022 को कारागारों में निरुद्ध बंदियों से उनके परिजन की मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी। इस बीच कारागार के गेट पर लगे टेलीफोन बूथ से बंदियों से बात करने की अनुमति दी गई थी। इतनी पाबंदियां होने के बावजूद कई बंदी कोरोना की चपेट में आ गए थे। इधर, कोरोना का ग्राफ नीचे आने के बाद विशेष सचिव सुरेश कुमार पांडेय ने पुलिस महानिदेशक कारागार प्रशासन को पत्र भेजकर कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत बंदियों से मुलाकात पर लगी रोक को हटा लिया। जेल के अंदर बंदियों के परिजन को जाने में कई तरह की शर्तों का पालन करना होगा।
जेलर वीडी पांडेय ने बताया कि बंदियों से मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या में कटौती की गई है। नए नियम के तहत बंदी से हर सप्ताह में एक व्यक्ति ही मिल सकेगा। मुलाकात के समय सामाजिक दूरी का पालन, मुलाकात करने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग, सेनेटाइजेशन, फेस मास्क का प्रयोग जरूरी करना होगा। जेल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को डबल वैक्सीनेशन होना जरूरी है, साथ ही 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट भी दिखाना होगी। मुलाकात के बाद बंदियों को कारागार की अपनी बैरक में जाने से पहले सेनेटाइजेशन किया जाएगा।
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तीसरी लहर में कोरोना के मामलों में इजाफा होने के बाद एक जनवरी 2022 को कारागारों में निरुद्ध बंदियों से उनके परिजन की मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी। इस बीच कारागार के गेट पर लगे टेलीफोन बूथ से बंदियों से बात करने की अनुमति दी गई थी। इतनी पाबंदियां होने के बावजूद कई बंदी कोरोना की चपेट में आ गए थे। इधर, कोरोना का ग्राफ नीचे आने के बाद विशेष सचिव सुरेश कुमार पांडेय ने पुलिस महानिदेशक कारागार प्रशासन को पत्र भेजकर कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत बंदियों से मुलाकात पर लगी रोक को हटा लिया। जेल के अंदर बंदियों के परिजन को जाने में कई तरह की शर्तों का पालन करना होगा।
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जेलर वीडी पांडेय ने बताया कि बंदियों से मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या में कटौती की गई है। नए नियम के तहत बंदी से हर सप्ताह में एक व्यक्ति ही मिल सकेगा। मुलाकात के समय सामाजिक दूरी का पालन, मुलाकात करने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग, सेनेटाइजेशन, फेस मास्क का प्रयोग जरूरी करना होगा। जेल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को डबल वैक्सीनेशन होना जरूरी है, साथ ही 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट भी दिखाना होगी। मुलाकात के बाद बंदियों को कारागार की अपनी बैरक में जाने से पहले सेनेटाइजेशन किया जाएगा।
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