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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   EVM and ballots will take photographs of the candidates

ईवीएम और मतपत्रों पर लगेंगे प्रत्याशियों के फोटो

Fri, 20 Jan 2017 12:39 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला शाहजहांपुर
ब्यूरो, अमर उजाला शाहजहांपुर Updated Fri, 20 Jan 2017 12:39 AM IST
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विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लेकर मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भ्रम दूर करने के लिए ईवीएम मशीनों की बैलेट लिस्ट समेत साधारण और डाक मतपत्रों पर प्रत्याशियों के भावहीन चेहरे वाले टिकट साइज के फोटो भी छापे जाएंगे। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने विस्तृत गाइड लाइन जारी करके अधिकारियों को नामांकन कराने वाले प्रत्याशियों से मानक के अनुरूप फोटो भी जमा कराने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग का मानना है कि अक्सर मतदान करते वक्त लोग किसी प्रत्याशी विशेष का चेहरा भूल जाते हैं। ऐसा भ्रम निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर पैदा हो जाता है। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक ही नाम के दो प्रत्याशी मैदान में होने पर लोग मिलते-जुलते नाम वाले दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में ईवीएम का बटन दबा देते है। वोटरों की इसी गफलत को दूर करने के लिए आयोग ने एक मई 2015 के बाद से सभी चुनावों में बैलेट पेपर पर चुनाव चिन्ह के साथ प्रत्याशियों के फोटो लगाने की व्यवस्था दी है। 
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प्रत्याशियों के फोटो संग्रहीत करने के लिए निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसके अनुसार साधारण पासपोर्ट साइज फोटो मान्य नहीं होंगे। अधिकारियों को निर्देश हैं कि नामांकन कराने वाले अभ्यर्थियों से सफेद पृष्ठभूमि में 2.0 गुणा 2.5 सेमी साइज वाले फोटो ही स्वीकार करें। अभ्यर्थी का केवल सामने से दिखने वाला चेहरा फोटो में होना चाहिए। फोटो में चेहरे की तटस्थ अभिव्यक्ति होनी चाहिए और आंखें भी खुली दिख रही हों।
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एडीएम सर्वेश कुमार के अनुसार चुनाव के दौरान प्रत्याशी प्रचार कार्य के लिए हाथ जोड़कर प्रसन्न अथवा याचना की मुद्रा में फोटो जारी कराते हैं, लेकिन ऐसे फोटो बैलेट के लिए मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी की सुविधा के अनुरूप फोटो रंगीन, काला अथवा सफेद हो सकता है, लेकिन पोशाक साधारण ही होनी चाहिए। आयोग ने कहा है कि किसी वर्दी में फोटो की अनुमति नहीं है। साथ ही प्रत्याशी टोपी, हैट अथवा काला चश्मा लगाकर फोटो खिंचवाने से बचें। 
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शपथपत्र सहित देना होगा अदेय प्रमाण पत्र 
चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को इस आशय का अतिरिक्त शपथ पत्र भी देना होगा कि उन्हें निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से दस वर्ष पहले तक कोई सरकारी आवास आवंटित रहा अथवा नहीं। यदि आवास मिला है तो उसके सापेक्ष किराया, बिजली बिल, जलकर अथवा अन्य किसी प्रकार का बकाया तो नहीं है। शपथ पत्र के साथ इस आशय का अदेयता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।  
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