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दहेज के लिए पत्नी की हत्या में आठ साल की सजा
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शाहजहांपुर। प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने दहेज हत्या के एक मुकदमे में दोषी पति को आठ साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी वकील संजीव कुमार सिंह और उमेश चंद्र अग्निहोत्री ने बताया कि सिंधौली थाना क्षेत्र के गांव जमुनिया निवासी जुग्गन ने अपनी बेटी रोली की शादी गांव के रियासत से की थी। बेटी के ससुराल के लोग दहेज के लिए उसे परेशान करते थे। सात अप्रैल 2016 को ससुराल के लोगों ने रोली को मारा-पीटा। रात में खबर दी कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है।
जब मायके के लोग घर पहुंचे तो वहां रोली कमरे में मृत अवस्था में मिली। घर पर कोई नहीं था। इस मामले में विवेचना के बाद पति रियासत के खिलाफ आरोप पत्र पुलिस ने न्यायालय में भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने रियासत को दोषी करार दिया। उसे आठ वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया।
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सरकारी वकील संजीव कुमार सिंह और उमेश चंद्र अग्निहोत्री ने बताया कि सिंधौली थाना क्षेत्र के गांव जमुनिया निवासी जुग्गन ने अपनी बेटी रोली की शादी गांव के रियासत से की थी। बेटी के ससुराल के लोग दहेज के लिए उसे परेशान करते थे। सात अप्रैल 2016 को ससुराल के लोगों ने रोली को मारा-पीटा। रात में खबर दी कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है।
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जब मायके के लोग घर पहुंचे तो वहां रोली कमरे में मृत अवस्था में मिली। घर पर कोई नहीं था। इस मामले में विवेचना के बाद पति रियासत के खिलाफ आरोप पत्र पुलिस ने न्यायालय में भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने रियासत को दोषी करार दिया। उसे आठ वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया।
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