{"_id":"b3ac6962f83f5e94429cb7c1424c932b","slug":"the-intention-of-murdering-three-brothers-to-five-years-in-prison-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"इरादा कत्ल में तीन भाइयों को पांच साल कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
इरादा कत्ल में तीन भाइयों को पांच साल कैद
शाहजहांपुर।
Updated Tue, 23 Jun 2015 09:34 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पुरानी रंजिश को लेकर जानलेवा हमले के मामले में एडीजे प्रवीण कुमार ने तीन भाइयों को पांच-पांच वर्ष कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मदनापुर थाना क्षेत्र के गांव पिहना निवासी धनपाल ने अपने पुत्र की हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए जलालाबाद थाने पर रिपोर्ट लिखाई थी। इसके अनुसार वह अपने पुत्र राजपाल और सुखराम के साथ 28 जुलाई 2009 की शाम जलालाबाद थाना क्षेत्र के गांव मगटोरा से दावत खाकर से लौट रहे थे तभी पुरानी रंजिश में पहले से घात लगाए बैठे मगटोरा गांव के कल्लू, धीरपाल, वीरपाल (सगे भाई) ने घेर लिया। कल्लू ने पुत्र राजपाल पर फायर कर दिया, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। साक्ष्यों का अवलोकन कर और सरकारी वकील उमेश सिंह गुर्जर के तर्कों से सहमत होकर एडीजे ने तीनों भाई कल्लू, धीरपाल, वीरपाल को हत्या के प्रयास का दोषी मानकर पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के अनुसार मदनापुर थाना क्षेत्र के गांव पिहना निवासी धनपाल ने अपने पुत्र की हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए जलालाबाद थाने पर रिपोर्ट लिखाई थी। इसके अनुसार वह अपने पुत्र राजपाल और सुखराम के साथ 28 जुलाई 2009 की शाम जलालाबाद थाना क्षेत्र के गांव मगटोरा से दावत खाकर से लौट रहे थे तभी पुरानी रंजिश में पहले से घात लगाए बैठे मगटोरा गांव के कल्लू, धीरपाल, वीरपाल (सगे भाई) ने घेर लिया। कल्लू ने पुत्र राजपाल पर फायर कर दिया, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। साक्ष्यों का अवलोकन कर और सरकारी वकील उमेश सिंह गुर्जर के तर्कों से सहमत होकर एडीजे ने तीनों भाई कल्लू, धीरपाल, वीरपाल को हत्या के प्रयास का दोषी मानकर पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।