फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Pakso guilty of 10 years imprisonment

पाक्सो के दोषी को 10 साल का कारावास

Thu, 02 Apr 2015 12:05 AM IST
शाहजहांपुर।
शाहजहांपुर। Updated Thu, 02 Apr 2015 12:05 AM IST
विज्ञापन
नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के अपराध में एडीजे पृथ्वीपाल यादव ने सिंधौली थाना क्षेत्र के गांव दिवाली निवासी दिनेश को 10 साल के कठोर कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी लालबहादुर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
विज्ञापन

इस संबंध में सिंधौली थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 15 अप्रैल, 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी दिनेश ने वादी की नाबालिग पुत्री को चार अप्रैल, 2013 की शाम अगवा कर लिया। पुलिस ने कोर्ट में दिनेश और उसके पिता लाल बहादुर के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। 23 अगस्त, 2013 को लड़की को कोरोकुइयां बस स्टाप से बरामद कर लिया गया। पीड़िता ने अपने बयान में अपहरण औरक दुष्कर्म की बात कही। साक्ष्यों का अवलोकन और एडीजीसी नत्थूलाल वर्मा की दलीलों से सहमत होकर जज ने दिनेश को अपहरण तथा पॉक्सो के अपराध का दोषी पाकर 10 साल कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed