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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Kidnapping, rape ten years imprisonment in the case of two people

अपहरण, रेप के मामले में दो लोगों को दस साल कैद

Tue, 16 Jun 2015 11:31 PM IST
शाहजहांपुर।
शाहजहांपुर। Updated Tue, 16 Jun 2015 11:31 PM IST
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नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुराचार करने के मामले में द्वितीय एडीजे पीके चौरसिया ने दो लोगों को 10-10 वर्ष का कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में दो महिलाओं को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया, जबकि एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो गई।
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सेहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र के गांव भरगवां के केशराम और पातीराम ने अनुसूचित जाति की एक 13 वर्षीय लड़की का आठ सितंबर 2000 की मां के साथ खेत से घर लौटते समय सुबह तमंचे के बल पर अपहरण कर लिया था। लड़की के पिता ने थाना में नामजद रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा था कि केशराम और पातीराम ने उसकी पत्नी को तमंचा दिखाकर लड़की को ले गए थे। घर आकर लड़की की मां ने यह घटना बताई। विवेचना में पुलिस ने भरगवां गांव की ही कैलाशो देवी और थाना रामचंद्र मिशन की शांति तथा विजय को भी नामजद करते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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लड़की के बयान और साक्ष्यों का अवलोकन कर और सरकारी वकील सुनील कुमार सिंह के तर्कों से सहमत होकर द्वितीय एडीजे ने केशराम और पातीराम को विवाह के लिए नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसके साथ दुराचार के अपराध में 10-10 साल कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं कैलाशो देवी और शांति को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया। वहीं एक अन्य आरोपी विजय की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी।
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