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जिला पंचायत सदस्य के बेटा पर मुकदमा
ब्यूरो /शाहजहांपुर
Updated Mon, 02 May 2016 12:25 AM IST
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सपा नेता और जिला पंचायत सदस्य के बेटे पर कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। रिपोर्ट मंडी सचिव की ओर से दर्ज कराई गई है। उन पर आलू की बिक्री करके किसानों के रुपये हड़पने का आरोप है। इससे करीब एक साल से भटक रहे करीब आधा दर्जन किसानों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। मंडी सचिव बबलू कुमार की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा गया है कि मंडी समिति में थोक का काम करने वाले विशेष ट्रेडिंग कंपनी के मालिक विपिन यादव ने पिछले साल भुलभुलागंज गांव निवासी रामपाल व गंगाराम समेत करीब आधा दर्जन किसानों के आलू की बिक्री करने के बाद उनका भुगतान नहीं किया। इस मामले में शिकायत मिलने पर आढ़ती विपिन को कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन फर्म स्वामी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इससे साफ है कि इन किसानों की फसल बेचने के उपरांत धोखाधड़ी कर उनका भुगतान नहीं किया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी विपिन यादव के खिलाफ धारा 420 व 406 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर, सचिव की ओर से विशेष ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही फर्म स्वामी को हिदायत दी गई है कि उसने 15 दिन के अंदर 6आर बुक, विकास सेस आदि कागजात कार्यालय में जमा न किए तो उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। पिछले साल के आलू का भुगतान न मिलने पर कई किसानों ने इसकी शिकायत तहसील दिवस में जलालाबाद में डीएम से की थी। डीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेकर एसडीएम को मौके पर जाकर जांच करने के आदेश दिए थे। एसडीएम वंदना त्रिवेदी ने भुलभुलागंज जाकर जांच की तो आरोप सही पाए गए। इसकी रिपोर्ट डीएम को भेजी गई थी।
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