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सूचना न देने पर सीएमओ पर 25 हजार रुपये जुर्माना
रोजा।
Updated Sun, 10 Jan 2016 08:17 PM IST
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स्वास्थ्य विभाग में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा चयनित ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधकों के चयन से संबधित आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयोग ने शाहजहांपुर के सीएमओ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। रोजा कस्बे के न्यू चर्च कालोनी निवासी राकेश विश्वकर्मा ने एनआरएचएम योजना के अंतर्गत सीएमओ शाहजहांपुर से ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधकों के पद पर चयनितों की सूची मांगी थी। साथ ही चयन प्रक्रिया और किन-किन फर्मों द्वारा टेंडर किस मानक के लिए दिए जाने का ब्यौरा भी गत 25 नवंबर को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगे थे।
मांगी गई सूचना सीएमओ शाहजहांपुर ने तय अवधि में नहीं दी तो आवेदक ने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन वहां भी सीएमओ कार्यालय से कोई जवाब नहीं मिला। सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट ने सीएमओ शाहजहांपुर पर जुर्माना लगाते हुए इस मामले की सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तिथि तय की है। सुनवाई राज्य सूचना आयोग में होगी और आयुक्त के आदेश संबंधी जानकारी आवेदक को पत्र से दी गई है।
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मांगी गई सूचना सीएमओ शाहजहांपुर ने तय अवधि में नहीं दी तो आवेदक ने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन वहां भी सीएमओ कार्यालय से कोई जवाब नहीं मिला। सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट ने सीएमओ शाहजहांपुर पर जुर्माना लगाते हुए इस मामले की सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तिथि तय की है। सुनवाई राज्य सूचना आयोग में होगी और आयुक्त के आदेश संबंधी जानकारी आवेदक को पत्र से दी गई है।
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