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धोखाधड़ी के आरोप में दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
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पुवायां। जमीन बेचने के बाद वरासत आदि कराने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
गांव जारमानो निवासी जसवंत सिंह ने बताया कि वह पुवायां के गुरुद्वारा गुरुनानक बाग का प्रबंधक है। बंडा के गांव गदाईसांडा निवासी प्यारा सिंह अपनी कुछ जमीन उसे 29 जून 2009 को बिक्री की थी। प्यारा सिंह और उसके भाई महेंद्र सिंह ने आपस में साजिश कर धोखाधड़ी करके उसका रुपया हड़पने की नियत बना ली। इसके तहत प्यारा सिंह ने खुद को ग्रंथी दर्शाकर अपने भाई महेंद्र सिंह से वरासत का वाद न्यायालय में दायर करवा दिया और वर्ष 2012 में नामांतरण आदेश महेंद्र सिंह के नाम करा दिया, जबकि दोनों लोग जानते थे कि उक्त भूमि बेची जा चुकी है।
वादी ने कहा कि प्यारा सिंह ग्रंथी नहीं है। प्यारा सिंह और महेंद्र सिंह ने मिलकर रुपये हड़पने की नियत से उसके साथ धोखाधड़ी की है। उसने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अधिकारियों को पत्र देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर उसने न्यायालय की शरण ली। पुवायां के सिविल जज के आदेश पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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गांव जारमानो निवासी जसवंत सिंह ने बताया कि वह पुवायां के गुरुद्वारा गुरुनानक बाग का प्रबंधक है। बंडा के गांव गदाईसांडा निवासी प्यारा सिंह अपनी कुछ जमीन उसे 29 जून 2009 को बिक्री की थी। प्यारा सिंह और उसके भाई महेंद्र सिंह ने आपस में साजिश कर धोखाधड़ी करके उसका रुपया हड़पने की नियत बना ली। इसके तहत प्यारा सिंह ने खुद को ग्रंथी दर्शाकर अपने भाई महेंद्र सिंह से वरासत का वाद न्यायालय में दायर करवा दिया और वर्ष 2012 में नामांतरण आदेश महेंद्र सिंह के नाम करा दिया, जबकि दोनों लोग जानते थे कि उक्त भूमि बेची जा चुकी है।
वादी ने कहा कि प्यारा सिंह ग्रंथी नहीं है। प्यारा सिंह और महेंद्र सिंह ने मिलकर रुपये हड़पने की नियत से उसके साथ धोखाधड़ी की है। उसने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अधिकारियों को पत्र देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर उसने न्यायालय की शरण ली। पुवायां के सिविल जज के आदेश पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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