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कूड़ा फेंकते पकड़े गए तो देना होगा 5000 हजार रुपये तक जुर्माना, लगाने होंगे कोर्ट-कचहरी के चक्कर

Thu, 16 Jun 2022 12:57 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jun 2022 12:57 AM IST
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Court-court rounds will have to be made for throwing garbage
शहर के मोहल्ला ककरा में खाली पड़े प्लाट में पड़ा कूड़ा - फोटो : SHAHJAHANPUR
शाहजहांपुर। सुबह सफाई और कूड़ा उठान के बाद गंदगी फैलाना अब लोगों को भारी पड़ सकता है। नगर निगम ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए 5000 रुपये तक जुर्माना वसूलने और चालान करके कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगवाने की तैयारी कर ली है।
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अक्सर कूड़ा उठान के बाद भी सड़कों पर कूड़ा नजर आता है। जागरुकता की कमी के चलते लोग सफाई होने और उठान के बाद भी इधर-उधर कूड़ा फेंक देते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने व गंदगी फैलाने पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम ने अब जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया है।
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जारी किया गया व्हाट्सएप नंबर
सहायक नगर आयुक्त रश्मि भारती ने बताया कि नगर निगम की ओर से व्हाट्सएप नंबर 735503882 जारी किया है। इस पर उन लोगों का फोटो व वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, जोकि गंदगी फैलाते हैं। गंदगी फैलाने वाले तथा क्षेत्र का नाम भी अंकित करना होगा। इसके बाद नगर निगम की ओर से सत्यापन कराया जाएगा। शिकायत सही पाए जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना न देने पर चालान होगा।
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इस तरह से लगेगा जुर्माना
- आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर 200 रुपये प्रतिदिन
- दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर 1000 रुपये प्रतिदिन
- रेंस्टोरेंट के बाहर खुले में कचरा डालने पर 2000 रुपये प्रतिदिन
- होटल संचालकों द्वारा कचरा डालने पर 2500 रुपये प्रतिदिन
- औद्योगिक प्रतिष्ठानों की ओर से कूड़ा-कचरा डालने पर 5000 रुपये प्रतिदिन
- हलवाई, चाट, पकौड़ी, फास्ट फूड, आइसक्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस, सब्जी व फ्रूट आदि ठेला व्यवसायी पर 500 रुपये
- डेयरी से गोबर सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने या नाली में बहाने पर दो हजार रुपये
- निजी मकान, दुकान आदि के निर्माण का मलबा सार्वजनिक स्थान पर डालने पर 2000 रुपये
- दुकानदारों व ठेला व्यवसायियों द्वारा व्यवसाय स्थल पर कचरा पात्र क्षमता का नहीं रखने पर 500 रुपये
- आम रास्ते या दुकानों के सामने जमीन पर भवन सामग्री का व्यवसाय करने पर 5000 रुपये
- निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना का सड़क पर गंदगी फैलाने पर 5000 रुपये
- खुले में सड़क के किनारे शौच करने पर 500 रुपये
- व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर डस्टबिन न रखने पर पहली बार 100 रुपये, दोबारा 500 रुपये
- सार्वजनिक स्थल पर थूकना 100 रुपये
- खुले व सड़क के किनारे पेशाब करने पर 100 रुपये
- मानक रहित पॉलीथिन में कूड़ा रखने पर 500 रुपये प्रतिदिन
- सार्वजनिक भूमि पर जनरेटर रखकर अतिक्रमण करने पर 1000 से 3000 रुपये प्रति।
नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से नगर में साफ-सफाई रखने की नगरवासियों से अपील र्की। नगर आयुक्त महोदय द्वारा नगर में अनावश्यक रुप से किसी स्थल पर गंदगी करने वालों के विरुद्ध जुर्माना लगाने के साथ कार्रवाई करने का निर्णय लिया। सफाई के बाद किसी स्थल पर कचरा फेंकने वालों व गंदगी करने वालों के विरुद्ध चालान प्रक्रिया अपनाकर जुर्माना लगाया जाएगा। - संतोष कुमार शर्मा, नगर आयुक्त, नगर निगम
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