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फिर से नाले और रास्ते के रूप में दर्ज होगी कब्जाई गई जमीन

Mon, 22 Mar 2021 12:29 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 22 Mar 2021 12:29 AM IST
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शाहजहांपुर। नाले और रास्ते की जमीन को अभिलेखों में हेरफेर करके अपने नाम दर्ज कराकर कई लोगों को बेच दिया गया। इस जमीन पर मकान भी बना लिए गए। शिकायत के बाद हुई जांच में आरोप सत्य मिलने के बाद जमीन को फिर से रास्ते और नाले के नाम दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।
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शिकायतकर्ता इंदिरा नगर निवासी सर्वेश शुक्ला और शासकीय अधिवक्ता जदुवीर सिंह ने बताया कि लोदीपुर पुल के पास से अंटा इलाके को जोड़ने वाली लगभग एक किलोमीटर की सार्वजनिक जमीन को अभिलेखों में हेरफेर कर व्यक्तिगत खाते में दर्ज करा लिया गया था। कई लोगों को इस जमीन का बैनामा कर दिया गया। सर्वेश शुक्ला ने बताया कि इसकी शिकायत उन्होंने 23 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर की थी। जनवरी 2020 को बरेली मंडलायुक्त ने डीएम को जांच के निर्देश दिए। पुराने अभिलेखों की जांच में साफ हो गया कि यह जमीन निजी नहीं बल्कि नाले और रास्ते के रूप में दर्ज है।
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वहीं 15 मार्च को एसडीएम कोर्ट में दायर वाद में एसडीएम ने इस जमीन को निजी खाते से काटकर नाले और रास्ते के रूप में अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता सर्वेश शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में इस जमीन का सर्किल रेट 40 हजार रुपये वर्ग मीटर है। पूरी जमीन की कीमत करीब 16 करोड़ रुपये है। सर्वेश ने बताया कि भू-माफिया करोड़ों की जमीन को हड़पना चाह रहे थे, लेकिन मजबूत पैरवी से जमीन कब्जा मुक्त होने से लोगों को आवागमन में आसानी होगी और नाला निर्माण की राह बनेगी।
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