{"_id":"69872b690913efb5ea0e710b","slug":"an-fir-has-been-registered-against-two-people-for-forgery-using-fake-letterheads-and-signatures-shahjahanpur-news-c-122-1-spn1003-164981-2026-02-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shahjahanpur News: फर्जी लेटर पैड व हस्ताक्षर से जालसाजी में दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shahjahanpur News: फर्जी लेटर पैड व हस्ताक्षर से जालसाजी में दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
विज्ञापन
शाहजहांपुर। रामपुर नवदिया के ग्राम प्रधान उवैद आलम ने अपने फर्जी लेटर पैड, मुहर और जाली हस्ताक्षर से जल निगम में जलमित्र की नौकरी के लिए आवेदन करने वाले गांव के रिजवान खां और हसीन खां के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके साथ ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
यह मामला पिछले दिनों उस वक्त पकड़ में आया, जब प्रधान किसी काम से जल निगम के कार्यालय पहुंचे। उन्हें वहां के कर्मचारियों ने उनके गांव से मिले दो आवेदनों का ब्योरा दिया। ग्राम प्रधान ने आवेदन के साथ लगाए गए सत्यापन प्रमाणपत्र पर इस्तेमाल किया गया अपना लेटर पैड, मुहर और हस्ताक्षर फर्जी पाए।
प्रधान ने दोनों आवेदनों पर अपने हस्ताक्षर फर्जी बताए। बाद में आवेदनों की छानबीन से यह भी पता चला कि आरोपियों ने आवेदनों में मोबाइल नंबर प्रधान के बजाय अपना डाला, ताकि बाद में आवेदन का सत्यापन किए जाने पर प्रधान से निगम के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी बात नहीं हो सके।
विज्ञापन
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) के तहत धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की है। थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
यह मामला पिछले दिनों उस वक्त पकड़ में आया, जब प्रधान किसी काम से जल निगम के कार्यालय पहुंचे। उन्हें वहां के कर्मचारियों ने उनके गांव से मिले दो आवेदनों का ब्योरा दिया। ग्राम प्रधान ने आवेदन के साथ लगाए गए सत्यापन प्रमाणपत्र पर इस्तेमाल किया गया अपना लेटर पैड, मुहर और हस्ताक्षर फर्जी पाए।
विज्ञापन
प्रधान ने दोनों आवेदनों पर अपने हस्ताक्षर फर्जी बताए। बाद में आवेदनों की छानबीन से यह भी पता चला कि आरोपियों ने आवेदनों में मोबाइल नंबर प्रधान के बजाय अपना डाला, ताकि बाद में आवेदन का सत्यापन किए जाने पर प्रधान से निगम के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी बात नहीं हो सके।
विज्ञापन
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) के तहत धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की है। थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी।