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दहेज हत्यारोपी पति को उम्रकैद
Updated Wed, 18 Apr 2018 10:04 AM IST
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दहेज हत्यारोपी पति को उम्रकैद
दहेज में बाइक व एक लाख की नकदी नहीं मिलने पर जलाकर मार डाला था
अमर उजाला ब्यूरो
शाहजहांपुर।
फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जिला जज संजय मिश्रा ने वर्ष 2015 में हुई दहेज हत्या के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर पति को उम्रकैद की सजा व 5500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना तिलहर क्षेत्र के गांव धमनपुर निवासी राजकुमार सिंह ने अपनी बेटी ज्योति की शादी कांट क्षेत्र के गांव उमराह निवासी ब्रह्मपाल से की थी। जिसमें उसने हैसियत अनुसार दान-दहेज दिया था लेकिन ससुराल वाले दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे और दहेज में बाइक और एक लाख रुपये की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर 27 फरवरी 2015 को बेटी के ऊपर उसके पति ब्रह्मपाल ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। इसमें उसकी बेटी बुरी तरह से झुलस गई। बेटी ने आठ मार्च 2015 को अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतका के पिता राजकुमार की ओर से मामले की रिपोर्ट पति के खिलाफ दर्ज कर पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान सरकारी वकील मनोज कुमार मुनि की ओर से पेश किए गए गवाहों को सुनने व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पति को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा व 5500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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दहेज में बाइक व एक लाख की नकदी नहीं मिलने पर जलाकर मार डाला था
अमर उजाला ब्यूरो
शाहजहांपुर।
फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जिला जज संजय मिश्रा ने वर्ष 2015 में हुई दहेज हत्या के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर पति को उम्रकैद की सजा व 5500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना तिलहर क्षेत्र के गांव धमनपुर निवासी राजकुमार सिंह ने अपनी बेटी ज्योति की शादी कांट क्षेत्र के गांव उमराह निवासी ब्रह्मपाल से की थी। जिसमें उसने हैसियत अनुसार दान-दहेज दिया था लेकिन ससुराल वाले दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे और दहेज में बाइक और एक लाख रुपये की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर 27 फरवरी 2015 को बेटी के ऊपर उसके पति ब्रह्मपाल ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। इसमें उसकी बेटी बुरी तरह से झुलस गई। बेटी ने आठ मार्च 2015 को अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतका के पिता राजकुमार की ओर से मामले की रिपोर्ट पति के खिलाफ दर्ज कर पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान सरकारी वकील मनोज कुमार मुनि की ओर से पेश किए गए गवाहों को सुनने व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पति को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा व 5500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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