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पुलिस पर हमला करने वाले तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास

Thu, 14 Apr 2022 12:53 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 14 Apr 2022 12:53 AM IST
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5-5 years imprisonment for three accused of attack on police team
शाहजहांपुर। गोवध निवारण अधिनियम व पुलिस पर जानलेवा हमला करने के एक मुकदमे में अपर सत्र न्यायधीश पिंकू कुमार ने तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है।
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सरकारी वकील श्रीपाल वर्मा ने बताया कि कटरा थाने के उपनिरीक्षक राजकुमार सात मई 2018 को गश्त कर रहे थे। मुखबिर से खैरपुर से आगे सलेमपुर की तरफ जंगल में कुछ लोगों के गोकशी करने की सूचना मिली। टॉर्च की रोशनी में देखने में कुछ लोग नजर आए। घेराबंदी करने पर तीनों ने छुरियां घुमाते हुए पुलिस के जवानों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में कांस्टेबल कृष्ण कुमार घायल होकर चीखने लगे।
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पुलिस ने आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए तीनों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों ने अली अहमद निवासी मिल्कीपुर कटरा, लड्डन और शमी उल्ला बताया। इनके पास से गोमांस काटने की छुरी, 85 किलोग्राम मांस बरामद हुआ। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में गवाहों एवं सरकारी वकील श्रीपाल वर्मा के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी अली अहमद, लड्डन और शमी उल्ला को दोषी पाते हुए उन्हें पांच-पांच वर्ष की कारावास व 11-11 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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