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मतदान केंद्रों में धूम्रपान किया तो भरना होगा जुर्माना
Updated Sat, 18 Nov 2017 06:42 PM IST
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शाहजहांपुर। निकाय चुनाव में सभी मतदान केंद्रों को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। कोई मतदान केंद्र में धूम्रपान करते पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना भरना होगा। इस संबंध में प्रदेश के महानिदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं ने आदेश जारी कर दिया है। मतदान केंद्रों में धूम्रपान करने वालों पर स्वास्थ्य विभाग नजर रखेगा।
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पहले से ही वर्जित है। पकड़े जाने पर जुर्माना का भी प्रावधान है। हालांकि, इसके बाद भी धूम्रपान के शौकीन लोगों को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कोर्ट-कचहरी आदि स्थानों पर धूम्रपान करते देखा जा सकता है। मतदन केंद्र भी सार्वजनिक स्थलों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में यहां भी धूम्रपान पर पाबंदी रहेगी। इतना ही नहीं मतदान केंद्रों पर धूम्रपान वर्जित संबंधी चेतावनी के बोर्ड भी लगाए जाएंगे। इस संबंध में महानिदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की ओर से सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया गया है।
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सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पहले से ही वर्जित है। पकड़े जाने पर जुर्माना का भी प्रावधान है। हालांकि, इसके बाद भी धूम्रपान के शौकीन लोगों को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कोर्ट-कचहरी आदि स्थानों पर धूम्रपान करते देखा जा सकता है। मतदन केंद्र भी सार्वजनिक स्थलों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में यहां भी धूम्रपान पर पाबंदी रहेगी। इतना ही नहीं मतदान केंद्रों पर धूम्रपान वर्जित संबंधी चेतावनी के बोर्ड भी लगाए जाएंगे। इस संबंध में महानिदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की ओर से सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया गया है।
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