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Sant Kabir Nagar: मां ने दर्ज कराया था सामूहिक दुष्कर्म का केस, बेटी के बयान से घटना निकली झूठी

Mon, 27 Jun 2022 03:48 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संतकबीरनगर।
संवाद न्यूज एजेंसी, संतकबीरनगर। Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Mon, 27 Jun 2022 03:48 PM IST
सार

बयान के मुताबिक गांव के एक युवक ने गलत नीयत से उसकी पीछा किया और छेड़खानी की। आरोपी युवक की हरकत से परेशान होकर पीड़िता ने हार्पिक पी लिया। इसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। पीड़िता के बयान के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म की धारा हटा दी गई।

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Mother filed a case of Molestation incident turned out to be false from daughter statement
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

संतकबीरनगर जिले के पीड़िता के बयान से सामूहिक दुष्कर्म की घटना झूठी निकली। पीड़िता से गांव के आरोपी युवक ने छेड़खानी की और उसे मृत्यु के लिए उकसाया । इसी वजह से परेशान होकर पीड़िता ने खुद हार्पिक पी लिया था। ऐसा पुलिस बता रही है। पुलिस ने पीड़िता के बयान के बाद सामूहिक दुष्कर्म की धारा हटा दी। इस मामले के आरोपी को छेड़खानी आदि धाराओं में रविवार को जेल भेज दिया गया।

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एसपी सोनम कुमार ने बताया कि पीड़ित मां ने 23 जून को धनघटा पुलिस को तहरीर दी। इसमें आरोप मढ़ा कि बुधवार की रात साढ़े दस बजे उसकी 17 वर्षीय बेटी नित्य क्रिया के लिए बाहर गई थी। आधे घंटे तक बेटी घर नहीं लौटी तो मां उसे ढूंढने सिवान में गई। मां ने बेटी का नाम लेकर कई बार पुकारा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई।
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मां ने टॉर्च जला कर चारों तरफ देखा तो एक तरफ-तीन-चार लोग दिखाई दिए। पीड़ित मां का आरोप है कि मौके पर पहुुंच कर देखी तो दो लोग उसकी बेटी का हाथ और मुंह दबाए हुए थे। जबकि एक युवक उसकी बेटी से दुष्कर्म कर रहा था। उसके शोर मचाने पर मौके पर बेटी को छोड़ कर आरोपी भाग गए। आरोपी उसकी बेटी के मुंह में जबरन कुछ डाल दिए।
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इस मामले में एक नामजद समेत चार आरोपियों पर सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट आदि धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पीड़िता मेडिकल कॉलेज में भर्ती रही और 24 जून को स्वस्थ होकर घर लौटी। अभिलेखों के आधार पर पीड़िता 19 वर्ष तीन महीने की है। पीड़िता का कोर्ट में बयान दर्ज कराया। बयान में पीड़िता ने सामूहिक दुष्कर्म होने की घटना नहीं बताई।


बयान के मुताबिक गांव के एक युवक ने गलत नीयत से उसकी पीछा किया और छेड़खानी की। आरोपी युवक की हरकत से परेशान होकर पीड़िता ने हार्पिक पी लिया। इसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। पीड़िता के बयान के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म की धारा हटा दी गई। इस मामले के आरोपी के खिलाफ छेड़खानी और मृत्यु कारित करने के लिए उकसाने की धारा लगाई गई। इस मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर रविवार को पुलिस ने जेल भेज दिया।

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