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Sant Kabir Nagar News: पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन शुरू, लाभ से वंचित होंगे अपात्र

Thu, 24 Apr 2025 11:31 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Thu, 24 Apr 2025 11:31 PM IST
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Verification of pension beneficiaries begins, ineligible ones will be deprived of benefits
सेमरियावां। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन का लाभ ले रहे लाभार्थियों का सत्यापन शुरू हो गया है। इसमें मृतकों और अपात्रों को चिह्नित किया जा रहा है। जिन लाभार्थियों को मृतक दिखाकर उनकी पेंशन बंद कराई गई है, ऐसे लाभार्थियों की हकीकत भी सामने लाई जाएगी। पात्रों को अपात्र बनाने में जिन सत्यापन कर्ताओं का नाम सामने आएगा उन पर कार्रवाई भी होगी।
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सेमरियावां ब्लाॅक में 113 ग्राम पंचायत में 183 राजस्व गांव है। इन गांवों में 9469 वृद्धावस्था पेंशन, 1178 दिव्यांग पेंशन और 3242 निराश्रित महिला लाभार्थी हैं। समाज कल्याण विभाग से ये बुजुर्ग, निराश्रित महिला और दिव्यांग जीवन यापन के लिए पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इन लाभार्थियों का सत्यापन 25 मई तक पूरा कर रिपोर्ट शासन को भेजी जानी है। शासन से आए निर्देश पर बीडीओ व एडीओ के माध्यम से कुल 13,889 लाभार्थी पेंशनधारकों का सत्यापन होगा।
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विभाग की ओर से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल आय सीमा के अन्तर्गत वृद्धजनों को प्रतिमाह 1000 हजार की पेंशन डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जा रही है। निदेशक समाज कल्याण द्वारा समस्त मंडलीय उप निदेशक एवं समाज कल्याण अधिकारियों को 10 प्रतिशत पेंशनरों का क्रॉस वेरिफिकेशन करते हुए सत्यापन की गुणवत्ता का परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
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जिसके आधार पर जीवित पेंशनर्स को मृतक दर्शाए जाने वाले सत्यापनकर्ता अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ जिलाधिकारी द्वारा दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। शासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि वृद्धावस्था पेंशन में मृतक एवं अपात्र पेशनरों को सूची से बाहर कर उनके स्थान पर नए पात्र लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिलाया जाए।
नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में पेंशन भुगतान के लिए सूची में शामिल लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने शासनादेश के द्वारा समस्त मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर सत्यापन प्रक्रिया शुरू कराने को कहा है।
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पात्रता की शर्तें
विभाग की ओर से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल आय सीमा के अन्तर्गत वृद्धजनों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 1000 रुपये की पेंशन डीबीटी के माध्यम से तिमाही प्रदान की जा रही है। लाभार्थी प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 46 हजार रुपये और शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56 हजार 460 रुपये से कम होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में सत्यापन बीडीओ के माध्यम से और शहरी क्षेत्र में एसडीएम के माध्यम से करवाया जाता है।

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जीरो पावर्टी अभियान में चिह्नित परिवारों को मिलेगी पेंशन
जीरो पावर्टी अभियान के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा हर गांव में 25 परिवार चिह्नित किए गए हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। वृद्धजन चिह्नित किए गए हैं। इन परिवारों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए समाज कल्याण विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। चिह्नित परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को भी सत्यापन के दौरान पात्रता के अनुसार आवेदन करवाए जाएंगे और उनको लाभ दिलवाया जाएगा।


कोट

सेमरियावां पेंशन योजना के लाभार्थी का सत्यापन शुरू हो गया है। संबंधित गांव के सचिव द्वारा सत्यापन किया जा रहा है। सभी सचिवों को निर्धारित समय के अंदर सत्यापन कर रिपोर्ट देने को कहा गया है।

-अजय कुमार, एडीओ समाज कल्याण सेमरियावां
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