फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   two years imprisonment and Rs. 5 k penalty to gangster

गैंगस्टर को दो वर्ष कारावास, पांच हजार जुर्माना

Wed, 25 May 2022 12:13 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 May 2022 12:13 AM IST
विज्ञापन
two years imprisonment and Rs. 5 k penalty to gangster
गैंगस्टर को दो वर्ष कारावास, पांच हजार जुर्माना
विज्ञापन

संतकबीरनगर। गैंगस्टर के अभियुक्त को दो वर्ष कठोर कारावास की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट काशिफ शेख ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अर्थदंड न अदा करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

विशेष लोक अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि बखिरा थाने के प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह ने वर्ष 2020 में चोरी के आरोपी लेडुआ महुआ निवासी अहमद अली उर्फ गऊआ के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन के जरिए धर्मेंद्र कुमार सिंह का बयान अंकित कराया गया। कहा गया कि अभियुक्त अहमद अली भौतिक व आर्थिक लाभ के लिए अपराध करता था तथा धन अर्जित करता था। चोरी की लगातार घटनाएं हो रही थीं, लेकिन अभियुक्त के खिलाफ कोई भी व्यक्ति गवाही देने और मुकदमा लिखवाने की हिम्मत नहीं उठा पा रहा था। उन्होंने बताया कि अभियुक्त के क्रियाकलापों पर अंकुश लगाने के लिए उसके विरुद्ध गैंगचार्ट तैयार कर डीएम और एसपी से अनुमोदित कराकर मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचक के जरिए आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट काशिफ शेख ने अभियुक्त अहमद अली उर्फ गऊआ को दो वर्ष कठोर कारावास की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed