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Sant Kabir Nagar News: आर्म्स एक्ट के दोषी को दो वर्ष 10 माह का कारावास
Wed, 30 Oct 2024 12:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 30 Oct 2024 12:38 AM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत हथियार से चोट पहुंचाने और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी को दो वर्ष दस माह का कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया है।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के प्रयास से मंगलवार को एएसजे प्रथम की कोर्ट ने थाना महुली पर पंजीकृत प्राणघातक हमला और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषसिद्द होने पर पंकज कुमार पुत्र रुदल निवासी साखी थाना महुली को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दो वर्ष दस माह के कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अदा न करने कि दशा में दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई कोई अवधि को सजा में समायोजित की जाएगी।
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एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के प्रयास से मंगलवार को एएसजे प्रथम की कोर्ट ने थाना महुली पर पंजीकृत प्राणघातक हमला और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषसिद्द होने पर पंकज कुमार पुत्र रुदल निवासी साखी थाना महुली को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दो वर्ष दस माह के कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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अदा न करने कि दशा में दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई कोई अवधि को सजा में समायोजित की जाएगी।