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Sant Kabir Nagar News: दो बहनों से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष की सजा
Mon, 27 Jan 2025 11:54 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Mon, 27 Jan 2025 11:54 PM IST
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने शराब के नशे में दो बहनों के साथ अश्लील हरकत करने और पीटने के दोषी राम कृपाल को पॉक्सो एक्ट में तीन वर्ष सश्रम कारावास व 3500 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं एक आरोपी रामू को दोषमुक्त कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी अभिमन्यु पाल, अनिल कुमार सिंह, सत्येंद्र शुक्ला ने बताया महुली थानाक्षेत्र के एक गांव की दोनों बहनों ने एसपी संत कबीरनगर को 15 मार्च 2017 को तहरीर दी कि हम दोनों बहनें घर पर बैठी थीं। रामकृपाल और रामू हम दोनों बहनों को घर पर अकेला पाकर इशारा करके बाहर बुलाने लगे।
हम दोनों घर से बाहर नहीं गए। इसके बाद वह लोग घर के दरवाजे पर चढ़कर अप शब्द कहने लगे। हम दोनों बहनों के मना करने पर रामकृपाल एवं रामू ने हमारे साथ छेड़छाड़ करने लगे। एसपी के आदेश पर थाना महुली में दोनों आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज किया।
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विवेचक ने दोनों भाइयों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायाधीश ने आरोपी रामू के विरुद्ध अपराध साबित नहीं पाए जाने पर दोषमुक्त कर दिया। वहीं छेड़छाड़ करने च पीटने के मामले में दोषी पाए जाने पर राम कृपाल को तीन वर्ष सश्रम कारावास व 3500 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया। साथ ही नालसा स्कीम में दोनों पीड़ितों को 20-20 हजार रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया है।ग
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विशेष लोक अभियोजक फौजदारी अभिमन्यु पाल, अनिल कुमार सिंह, सत्येंद्र शुक्ला ने बताया महुली थानाक्षेत्र के एक गांव की दोनों बहनों ने एसपी संत कबीरनगर को 15 मार्च 2017 को तहरीर दी कि हम दोनों बहनें घर पर बैठी थीं। रामकृपाल और रामू हम दोनों बहनों को घर पर अकेला पाकर इशारा करके बाहर बुलाने लगे।
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हम दोनों घर से बाहर नहीं गए। इसके बाद वह लोग घर के दरवाजे पर चढ़कर अप शब्द कहने लगे। हम दोनों बहनों के मना करने पर रामकृपाल एवं रामू ने हमारे साथ छेड़छाड़ करने लगे। एसपी के आदेश पर थाना महुली में दोनों आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज किया।
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विवेचक ने दोनों भाइयों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायाधीश ने आरोपी रामू के विरुद्ध अपराध साबित नहीं पाए जाने पर दोषमुक्त कर दिया। वहीं छेड़छाड़ करने च पीटने के मामले में दोषी पाए जाने पर राम कृपाल को तीन वर्ष सश्रम कारावास व 3500 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया। साथ ही नालसा स्कीम में दोनों पीड़ितों को 20-20 हजार रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया है।ग