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Sant Kabir Nagar News: यौन शोषण के दोषी को तीन साल का कारावास व अर्थदंड
Thu, 19 Mar 2026 12:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 19 Mar 2026 12:50 AM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप यौन शोषण के दोषी को तीन वर्ष का कारावास व 1,00,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 18 मार्च को न्यायालय जिला जज की अदालत ने थाना बखिरा से संबंधित आरोपी मनीष यादव निवासी बरडाड़ थाना बखिरा के विरुद्ध दुष्कर्म करने के संबंध में थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इसकी विवेचना एसआई शम्भूराम ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा।
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