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दहेज हत्या के दोषी पति समेत तीन को कारावास

Sat, 30 Jul 2022 01:54 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 30 Jul 2022 01:54 AM IST
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Three including husband convicted of dowry murder imprisoned
दहेज हत्या के दोषी पति समेत तीन को कारावास
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पति को 14 और सास-ससुर को आठ-आठ वर्ष की सजा
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय काशिफ शेख ने दहेज हत्या के दोषी पति को 14 और सास- ससुर को आठ-आठ वर्ष की सजा सुनाई। सभी पर आठ-आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद बस्ती के मुंडेरवा निवासी प्रमोद कुमार जायसवाल ने बेटी अंकिता की शादी कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के मीरगंज निवासी पवन कुमार से की थी। शादी के बाद दहेज के लिए उनकी बेटी के ससुर रामनरायन, सास आशा देवी व पति पवन कुमार प्रताड़ित करतेे थे।
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दहेज में चार लाख रुपये व चार पहिया वाहन की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर मारते पीटते थे। बेटी ने जब दहेज मांगने की बात बताई तो जाकर समझाया, लेकिन ससुराल वाले माने नहीं। आरोप है कि पांच मार्च 2017 को बेटी की हत्या कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन ने सात गवाहों की गवाही कराई। आरोप साबित होेने पर पति पवन कुमार जायसवाल को 14 वर्ष के कठोर कारावास और आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। रामनरायन व आशा देवी को आठ-आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
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