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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के दोषी तीन भाइयों को निजी बंधपत्र पर छोड़ा
Sat, 08 Mar 2025 11:30 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 08 Mar 2025 11:30 PM IST
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संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेंद्र राय की कोर्ट ने मारपीट के मामले में दोषी पाए जाने पर तीन भाइयों शिव चरन, सोमई, कोईल को एक-एक वर्ष के सदाचरण व 25-25 हजार रुपये के निजी बंधपत्र व समान राशि के प्रतिभूत पर छोड़ा है। .
कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत ग्राम मगहर तिवारी टोला निवासी राम चंदर ने कोतवाली खलीलाबाद में सन 2011 में प्रार्थना पत्र दिया कि वह अपने मकान से निकालकर दरवाजे पर पहुंचा कि इतने में पुरानी रंजिश को लेकर शिवचरण, तानसे, सोमई, कोयल एक राय होकर डंडे से उसको पीटने लगे। वह किसी तरह भाग कर थाने पर आया है। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया दौरान विचरण आरोपियों ने आरोप से इनकार किया।
आरोपी टांसे की मृत्यु हो गई। गवाहों की गवाही तथा मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट भूपेंद्र राय ने तीनों भाइयों शिवचरण, कोइल व समई को मारने पीटने अपशब्द कहने के मामले में दोषी मिले। संवाद
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कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत ग्राम मगहर तिवारी टोला निवासी राम चंदर ने कोतवाली खलीलाबाद में सन 2011 में प्रार्थना पत्र दिया कि वह अपने मकान से निकालकर दरवाजे पर पहुंचा कि इतने में पुरानी रंजिश को लेकर शिवचरण, तानसे, सोमई, कोयल एक राय होकर डंडे से उसको पीटने लगे। वह किसी तरह भाग कर थाने पर आया है। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया दौरान विचरण आरोपियों ने आरोप से इनकार किया।
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आरोपी टांसे की मृत्यु हो गई। गवाहों की गवाही तथा मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट भूपेंद्र राय ने तीनों भाइयों शिवचरण, कोइल व समई को मारने पीटने अपशब्द कहने के मामले में दोषी मिले। संवाद
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