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Sant Kabir Nagar News: गोवध के दोषी को जेल में बिताई गई अवधि व अर्थदंड से दंडित
Sat, 18 Apr 2026 12:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 18 Apr 2026 12:28 AM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गोवध निवारण अधिनियम के मामले में दोषी को जेल में बिताई गई अवधि व 1,050 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 17 अप्रैल को न्यायालय सीजे जेडी)/जेएम के कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
जानकारी के अनुसार, कांस्टेबल मुरली प्रसाद थाना दुधारा ने आरोपी भोला उर्फ मुमताज निवासी महराबारी थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर के कब्जे से दो गोवंशीय पशु बरामद कर उसके विरुद्ध थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कराया था। विवेचक एसआई जीपी यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। अदालत ने थाना दुधारा क्षेत्र से दोषी भोला उर्फ मुमताज निवासी दुधारा को जेल में बिताई गई अवधि व कुल 1,050 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।
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जानकारी के अनुसार, कांस्टेबल मुरली प्रसाद थाना दुधारा ने आरोपी भोला उर्फ मुमताज निवासी महराबारी थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर के कब्जे से दो गोवंशीय पशु बरामद कर उसके विरुद्ध थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कराया था। विवेचक एसआई जीपी यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। अदालत ने थाना दुधारा क्षेत्र से दोषी भोला उर्फ मुमताज निवासी दुधारा को जेल में बिताई गई अवधि व कुल 1,050 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।
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