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Sant Kabir Nagar News: गोहत्या के दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा व अर्थदंड लगाया
Fri, 30 May 2025 11:18 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 30 May 2025 11:18 PM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गोहत्या निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व कुल छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप 30 मई को न्यायालय सीजे(एसडी)/एसीजेएम की कोर्ट ने थाना बखिरा पर पंजीकृत गोहत्या निवारण अधिनियम के अभियोग मामले में अभियुक्त साबिर निवासी खजुरी को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद
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संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप 30 मई को न्यायालय सीजे(एसडी)/एसीजेएम की कोर्ट ने थाना बखिरा पर पंजीकृत गोहत्या निवारण अधिनियम के अभियोग मामले में अभियुक्त साबिर निवासी खजुरी को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद
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