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Sant Kabir Nagar News: जिस जमीन का किया हिब्बानामा, दो साल बाद उसी की कर दी रजिस्ट्रीि
Fri, 25 Jul 2025 11:50 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 25 Jul 2025 11:50 PM IST
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संतकबीरनगर। मेंहदावल थानाखेत्र के एक व्यक्ति ने दो साल पूर्व अपनी जमीन अपने सहखातेदार के नाम से हिब्बानामा कर दिया। दो साल बाद उसी जमीन को बेच दिया। यह मामला प्रकाश में आने पर उपनिबंधक मेंहदावल ने जमीन को खरीदने वाली महिला, गवाहों तथा जालसाजी का षड़यंत्र रचने वालों पर केस दर्ज कराया है। उपनिबंधक मेंहदावल विनोद कुमार ने थाने में दी गयी अपनी तहरीर में लिखा है कि मेंहदावल के समदा निवासी काफिया खातून पत्नी मुहम्मद रईस की करमा कला में स्थित जमीन में उसी गांव के निवासी मो. ताहिर पुत्र नासिर सह खातेदार थे। उनका कुल हिस्सा 1.7 हेक्टेयर था। इसका हिब्बानामा उनके द्वारा 23 जनवरी 2023 को काफिया के हक में कर दिया गया तथा कब्जा दिला दिया।
तीन मार्च 2023 को नामांतरण आदेश भी अभिलेख में दर्ज हो गया। इस आदेश के खिलाफ कायमी देकर 16 जून 2025 को इस आदेश को मोहम्मद ताहिर ने रुकवाया। इसके बाद अधूरी खतौनी के आधार पर 22 मई 2025 को शैदुर्रहमान निवासी तरकुलवा, मोहम्मद कमर निवासी धोबहा को गवाह बनाया और साबेरुन्निशा पत्नी शमसेर के हक रजिस्ट्री कर दिया। यह जानते हुए कि भूमि का हिब्बा उसने काफिया के नाम कर दिया है।
इसकी साजिश रियाज अहमद निवासी शेखापुर थाना मेंहदावल और मोहमद अहमद निवासी समदा के द्वारा रची गई थी। इसलिए गवाहों के साथ ही साजिशकर्ताओं और जमीन को खरीदने वाली साबेरुन्निशा के खिलाफ केस दर्ज किया जाए।
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इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने मोहम्मद ताहिर, साबेरुन्निशा, मो. कमर, मोहम्मद अहमद, रियाज अहमद और सैदुर्रहमान के खिलाफ धोखाधड़ी, वसीयत की कूटरचना, इलेक्ट्रानिक अभिलेख की कूट रचना, गलत दस्तावेज तैयार करने, कपटपूर्वक बेईमानी करने तथा आपराधिक षड़यंत्र करने का केस दर्ज किया है।ू
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तीन मार्च 2023 को नामांतरण आदेश भी अभिलेख में दर्ज हो गया। इस आदेश के खिलाफ कायमी देकर 16 जून 2025 को इस आदेश को मोहम्मद ताहिर ने रुकवाया। इसके बाद अधूरी खतौनी के आधार पर 22 मई 2025 को शैदुर्रहमान निवासी तरकुलवा, मोहम्मद कमर निवासी धोबहा को गवाह बनाया और साबेरुन्निशा पत्नी शमसेर के हक रजिस्ट्री कर दिया। यह जानते हुए कि भूमि का हिब्बा उसने काफिया के नाम कर दिया है।
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इसकी साजिश रियाज अहमद निवासी शेखापुर थाना मेंहदावल और मोहमद अहमद निवासी समदा के द्वारा रची गई थी। इसलिए गवाहों के साथ ही साजिशकर्ताओं और जमीन को खरीदने वाली साबेरुन्निशा के खिलाफ केस दर्ज किया जाए।
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इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने मोहम्मद ताहिर, साबेरुन्निशा, मो. कमर, मोहम्मद अहमद, रियाज अहमद और सैदुर्रहमान के खिलाफ धोखाधड़ी, वसीयत की कूटरचना, इलेक्ट्रानिक अभिलेख की कूट रचना, गलत दस्तावेज तैयार करने, कपटपूर्वक बेईमानी करने तथा आपराधिक षड़यंत्र करने का केस दर्ज किया है।ू