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Sant Kabir Nagar News: न्यायालय ने आरोपी को अर्थदंड से किया दंडित

Tue, 06 Feb 2024 02:20 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Feb 2024 02:20 AM IST
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The court punished the accused with a fine
इस तरह नहीं
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संतकबीरनगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ऑपरेशन कनविक्शन व ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद एनडीपीएस अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद पांच फरवरी को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने थाना बखिरा में पंजीकृत एनडीपीएस अधिनियम के मामले में दोष सिद्द अभियुक्त अब्दुल्ला पुत्र मुबारक हुसैन निवासी अमरडोभा रसूलाबाद को जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। संवाद
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