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Sant Kabir Nagar News: साक्ष्य के अभाव में नाबालिक दिव्यांग से दुष्कर्म का आरोपी दोषमुक्त
Sat, 05 Apr 2025 11:47 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 05 Apr 2025 11:47 PM IST
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग दिव्यांग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी महेन्द्र यादव को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिए। पीड़ित ने 29 जून 2023 को कोतवाली में शिकायत किया की नाबालिग चचेरी बहन जो दिव्यांग है और बोलने चलने में असमर्थ है। उसके साथ आरोपी महेंद्र यादव ने दुष्कर्म किया है। मामले में केस दर्ज हुआ। विवेचना के उपरांत आरोपी महेन्द्र यादव के विरुद्ध दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र 30 अगस्त 2023 को न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि पीड़िता दिव्यांग है।
वह बोलने चलने में अक्षम तथा किसी भी प्रतिक्रिया का जवाब देने में अक्षम होने के कारण पीड़िता का पुलिस व मजिस्ट्रेट के सामने बयान अंकित नहीं किया गया। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं पक्षों की बहस सुनने के उपरांत थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत ग्राम के आरोपी महेन्द्र यादव को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिए। संवाद
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वह बोलने चलने में अक्षम तथा किसी भी प्रतिक्रिया का जवाब देने में अक्षम होने के कारण पीड़िता का पुलिस व मजिस्ट्रेट के सामने बयान अंकित नहीं किया गया। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं पक्षों की बहस सुनने के उपरांत थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत ग्राम के आरोपी महेन्द्र यादव को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिए। संवाद
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