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विद्यार्थियों को कानूून की जानकारी दी गई

Sat, 20 Jan 2018 11:01 PM IST
santkabirnagar
santkabirnagar Updated Sat, 20 Jan 2018 11:01 PM IST
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students taught about law
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala
संतकबीरनगर। 
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गंगा देवी कपिल देव तिवारी महाविद्यालय भुजैनी में विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों को कानून के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शैलेंद्र यादव ने कहा कि अगर गांव मेें कोई भी विकास कार्य कराया जा रहा है तो उस पर निगाह रखें। कार्य सही तरीके से होना चाहिए। इसके साथ ही गांव के सरकारी विद्यालय पर अध्यापक किस समय आते-जाते हैं। बच्चों को क्या जानकारी दी जा रही है। यह सब जानने का हक गांववालों का है। कहा कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें पकड़े जाने पर पांच साल की सजा और 15 हजार जुर्माना देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर घर में किसी महिला के साथ सख्ती की जाती है तो उसके लिए भी कानून है। इसके अलावा लिंग परीक्षण गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अगर इस तरह का कोई कृत्य करता है तो उसकी सूचना डीएम को दें। इस दौरान अजय, जयशंकर यादव, अन्जय श्रीवास्तव, डॉक्टर रंगनाथ तिवारी, इंदिरा शुक्ला, हरिशंकर शुक्ला, सौकर्तन शुक्ला, आनंद शुक्ला, दुर्गेश शुक्ला, विजय लक्ष्मी, वंदना, रंजना, अरशद आदि मौजूद रहे। 
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