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पूर्व गोला चौकी इंचार्ज पर केस दर्ज करने का आदेश

Fri, 29 Jan 2016 11:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ संतकबीरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/ संतकबीरनगर Updated Fri, 29 Jan 2016 11:49 PM IST
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शादी के लिए दस अदद जेवरात गोरखपुर एक ज्वेलर्स की दुकान से खरीद कर लाया था। इसकी जानकारी जगनरायन तिवारी गोला बाजार चौकी इंचार्ज आदि को थी।
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  नौ अक्टूबर 2015 की रात करीब दो बजे गेट को तोड़ कर घर में घुस आए।
 आरोप था कि खरीदे गए जेवरात और पत्नी के पुराने सोने ,चांदी के जेवरात लूट लिए तथा बेटे विपुल राय को जबरदस्ती उठा ले जाने लगे तथा विरोध करने पर गाली गलौज देते हुए गोली से मारने की धमकी दिए।

 इतना ही नहीं थाना कुर्सी जिला बाराबंकी में फर्जी मुकदमे में चालान करवा दिया।
 बस्ती और खलीलाबाद में भी लूट कांड के मामले के वांछित करके शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे है,तथा जानमाल की धमकी दे रहे है।
 सीजेएम ने  सुनवाई के बाद प्रथम दृष्टया संज्ञेय मामला कारित होना पाया तथा कोतवाली पुलिस ने तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेवना करते हुए अनुपालन आंख्या से न्यायालय को दस दिन में अवगत कराने का आदेश पारित किया।
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