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Sant Kabir Nagar News: फिटनेस सर्टिफिकेट बिना सड़क पर नहीं चलेंगे स्कूली वाहन
Fri, 01 Aug 2025 11:32 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 01 Aug 2025 11:32 PM IST
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संतकबीरनगर। जनपद में स्कूल वाहन से विद्यालय जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए शुक्रवार को एसपी संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में रिजर्व पुलिस लाइंस में अधिकारियों और स्कूल प्रबंधक की बैठक हुई। स्कूल में फायर इमरजेंसी व इलेक्ट्रिक सिस्टम मजबूत करने एवं महिला हेल्पर रखने और एक सप्ताह में स्कूल वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के बाद वाहन सड़क पर चलाने के निर्देश दिए।
एसपी ने सभी स्कूल प्रबंधक को एक सप्ताह का समय दिया। उन्होंने कहा इस अवधि में सभी संचालक अपने अनफिट वाहनों का एआरटीओ कार्यालय से फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करा लें। इसके बाद भी वाहन को छात्रों को लाने और ले जाने के लिए उपयोग में लाएं। उन्होंने कहा कि स्कूल वाहन पर महिला हेल्पर भी रखा जाना चाहिए। जो छात्राओं का सहयोग करने का काम करेंगी। सभी संचालक वाहनों के पार्किंग एवं विश्राम स्थल की व्यवस्था करें। स्कूल वाहन के चालक एवं परिचालक वर्दी में होंगे। विद्यालय में संचालित वाहनों के चालकों का लाइसेंस एवं चरित्र सत्यापन के बाद ही रखा जाएगा।
एआरटीओ प्रियंवदा सिंह से कहा कि फिटनेस फेल एवं बिना परमिट के संचालित स्कूल वाहन को नोटिस भेजा जाए। 15 वर्ष से अधिक अवधि के वाहन का संचालन स्कूल में नहीं होगा। विद्यालय में 18 वर्ष से कम आयु वाले छात्र व छात्राओं को निजी वाहन का प्रयोग वर्जित है। स्कूल में बच्चों को लाने और ले जाने के लिए स्कूल वाहनों से भिन्न टैक्सी वाहन पर रोक लगाया जाए। सभी वाहन निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार ही चलेंगे।
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इस अवसर पर एएसपी सुशील कुमार सिंह, आरआई टेक्निकल, डीआईओएस हरिश्चंद नाथ, बीएसए अमित कुमार सिंह, टीएसआई परमहंस के साथ ही कई स्कूल प्रबंधक मौजूद रहे।
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एसपी ने सभी स्कूल प्रबंधक को एक सप्ताह का समय दिया। उन्होंने कहा इस अवधि में सभी संचालक अपने अनफिट वाहनों का एआरटीओ कार्यालय से फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करा लें। इसके बाद भी वाहन को छात्रों को लाने और ले जाने के लिए उपयोग में लाएं। उन्होंने कहा कि स्कूल वाहन पर महिला हेल्पर भी रखा जाना चाहिए। जो छात्राओं का सहयोग करने का काम करेंगी। सभी संचालक वाहनों के पार्किंग एवं विश्राम स्थल की व्यवस्था करें। स्कूल वाहन के चालक एवं परिचालक वर्दी में होंगे। विद्यालय में संचालित वाहनों के चालकों का लाइसेंस एवं चरित्र सत्यापन के बाद ही रखा जाएगा।
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एआरटीओ प्रियंवदा सिंह से कहा कि फिटनेस फेल एवं बिना परमिट के संचालित स्कूल वाहन को नोटिस भेजा जाए। 15 वर्ष से अधिक अवधि के वाहन का संचालन स्कूल में नहीं होगा। विद्यालय में 18 वर्ष से कम आयु वाले छात्र व छात्राओं को निजी वाहन का प्रयोग वर्जित है। स्कूल में बच्चों को लाने और ले जाने के लिए स्कूल वाहनों से भिन्न टैक्सी वाहन पर रोक लगाया जाए। सभी वाहन निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार ही चलेंगे।
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इस अवसर पर एएसपी सुशील कुमार सिंह, आरआई टेक्निकल, डीआईओएस हरिश्चंद नाथ, बीएसए अमित कुमार सिंह, टीएसआई परमहंस के साथ ही कई स्कूल प्रबंधक मौजूद रहे।