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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Thu, 26 Sep 2024 04:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 26 Sep 2024 04:19 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
किशोरी की मां ने थाना महुली में प्रार्थनापत्र देकर बताया था कि नाबालिग बेटी 14 जून को दोपहर दो बजे अभिषेक पुत्र श्यामलाल निषाद निवासी बरपरवा थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। आरोपी ने विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। आरोपी ने कहा कि वह बेकसूर है उसने कोई जुर्म नहीं किया है।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया है। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में आरोपी पर दुष्कर्म की बात कही है। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने पक्षों की बहस को सुनने के बाद और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी अभिषेक उर्फ बिन्देश दुसाध की जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
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संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
किशोरी की मां ने थाना महुली में प्रार्थनापत्र देकर बताया था कि नाबालिग बेटी 14 जून को दोपहर दो बजे अभिषेक पुत्र श्यामलाल निषाद निवासी बरपरवा थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। आरोपी ने विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। आरोपी ने कहा कि वह बेकसूर है उसने कोई जुर्म नहीं किया है।
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विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया है। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में आरोपी पर दुष्कर्म की बात कही है। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने पक्षों की बहस को सुनने के बाद और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी अभिषेक उर्फ बिन्देश दुसाध की जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
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