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Sant Kabir Nagar News: सामूहिक यौन शोषण करने के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में सामूहिक रूप से यौन शोषण के मामले में आरोपी बनाए गए अभिषेक यादव की जमानत अर्जी सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दी है।
थाना बखिरा अंतर्गत की रहने वाली पीड़िता की मां ने थाने में सात मार्च 2026 को तहरीर दी कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ गांव के तीन लोगों ने छेड़खानी की तथा वीडियो बना लिया। वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर रिश्तेदारी में गई लड़की को पांच मार्च 2026 को रात 10.30 बजे आरोपियों ने बाग में ले जाकर संबंध बनाए। थाना बखिरा में रिपोर्ट दर्ज हुई और आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध है।
आरोपी ने जमानत अर्जी दाखिल की। अदालत ने मामले की गंभीरता को रखते हुए आरोपी अभिषेक यादव की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
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थाना बखिरा अंतर्गत की रहने वाली पीड़िता की मां ने थाने में सात मार्च 2026 को तहरीर दी कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ गांव के तीन लोगों ने छेड़खानी की तथा वीडियो बना लिया। वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर रिश्तेदारी में गई लड़की को पांच मार्च 2026 को रात 10.30 बजे आरोपियों ने बाग में ले जाकर संबंध बनाए। थाना बखिरा में रिपोर्ट दर्ज हुई और आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध है।
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आरोपी ने जमानत अर्जी दाखिल की। अदालत ने मामले की गंभीरता को रखते हुए आरोपी अभिषेक यादव की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।