फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Rape convict gets 12 years rigorous imprisonment

Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के दोषी को 12 साल का सश्रम कारावास

Wed, 04 Dec 2024 11:17 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 04 Dec 2024 11:17 PM IST
विज्ञापन
Rape convict gets 12 years rigorous imprisonment
संतकबीरनगर। अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर महमुदूल हसन उर्फ अब्बू को बारह वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया है। अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन

किशोरी के पिता ने धनघटा पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि बेटी को 12 मार्च 2015 को एक शख्स बहला-फुसला कर लेकर चला गया। खोजबीन के बाद कुछ पता नहीं चला। थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपी महमुदूल हसन उर्फ अब्बू के विरुद्ध किशोरी को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
विज्ञापन

अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों की गवाही हुई और 10 अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। घटना के समय किशोरी की उम्र 17 वर्ष 11 माह नौ दिन थी। पिता और किशोरी सहित अन्य गवाहों की गवाही, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और पक्षों की बहस को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने धनघटा क्षेत्र निवासी महमुदूल हसन उर्फ अब्बू को बारह वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed