फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Rape accused gets seven years imprisonment

Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की कारावास

Tue, 08 Oct 2024 12:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 08 Oct 2024 12:04 AM IST
विज्ञापन
Rape accused gets seven years imprisonment
15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय देवेंद्रनाथ गोस्वामी की कोर्ट ने युवती को बहला-फुसला को ले जाने दुष्कर्म करने के एक दोषी को सात साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना मेंहदावल के एक गांव के पीड़ित ने 16 जनवरी 2012 को प्रार्थना पत्र दिया कि आरोपी हरिहरपुर थाना फरेंदा जिला महाराजगंज का रमेश छत लगाने का काम करता है। गांव में आता-जाता था। इसी दरम्यान 16 वर्ष की बेटी से जान पहचान बना लिया। मोबाइल पर बात करता था। उस समय संदेह नहीं हुआ। लेकिन 11 अक्तूबर 2011 को बेटी रात में करीब दो बजे से लापता हो गई। मेंहदावल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन

15 नवंबर 2012 को मेरी पत्नी ने बताया कि बेटी को रमेश ले गया है। इस मामले में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने आरोपी रमेश विरुद्ध बहला-फुसला का भगा ले जाने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय देवेंद्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने दोषी रमेश को सात वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed