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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म का आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी
Fri, 06 Sep 2024 12:36 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 06 Sep 2024 12:36 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी द्वितीय) देवेंद्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने अपशब्द कहते हुए मारने पीटने जान माल की धमकी देते हुए दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ पाते हुए बरी कर दिया।
बखिरा क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने तीन अप्रैल 2017 को एसपी को तहरीर दिया कि वह थाना महुली अंतर्गत ग्राम की रहने वाली है। आरोपी उसका रिश्तेदार हैं। आरोपी अगस्त 2016 में घर आकर बहला-फुसलाकर उसे मुंबई ले गया। 25 दिन तक दुष्कर्म करता रहा। आरोप लगाया कि उसने अपने साथ एक लाख पचास हजार रुपया का जेवर भी साथ लेकर गई थी। आरोपी ने उसे मुंबई में बेच दिया।
पीड़ित ने एसपी से शिकायत किया तब जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना बखिरा में केस दर्ज हुआ। विवेचना उप निरीक्षक राम भवन यादव ने की आरोपी के माता पिता का नाम विलोपित कर आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय देवेंद्र नाथ गोस्वामी नेसुनवाई के दौरान साक्ष्य के आधार थाना बखिरा अंतर्गत ग्राम के आरोपी को बरी कर दिया।
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी द्वितीय) देवेंद्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने अपशब्द कहते हुए मारने पीटने जान माल की धमकी देते हुए दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ पाते हुए बरी कर दिया।
बखिरा क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने तीन अप्रैल 2017 को एसपी को तहरीर दिया कि वह थाना महुली अंतर्गत ग्राम की रहने वाली है। आरोपी उसका रिश्तेदार हैं। आरोपी अगस्त 2016 में घर आकर बहला-फुसलाकर उसे मुंबई ले गया। 25 दिन तक दुष्कर्म करता रहा। आरोप लगाया कि उसने अपने साथ एक लाख पचास हजार रुपया का जेवर भी साथ लेकर गई थी। आरोपी ने उसे मुंबई में बेच दिया।
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पीड़ित ने एसपी से शिकायत किया तब जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना बखिरा में केस दर्ज हुआ। विवेचना उप निरीक्षक राम भवन यादव ने की आरोपी के माता पिता का नाम विलोपित कर आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय देवेंद्र नाथ गोस्वामी नेसुनवाई के दौरान साक्ष्य के आधार थाना बखिरा अंतर्गत ग्राम के आरोपी को बरी कर दिया।
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