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Sant Kabir Nagar News: नशे के सौदागर गाजा बाबा की पौने तीन करोड़ की संपत्ति कुर्क
Mon, 27 May 2024 11:41 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Mon, 27 May 2024 11:41 PM IST
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पुराने सब्जी मंडी में राकेश मिश्रा उर्फ पिंकू मिश्रा की संपति को कब्जे में लेते एसडीएम सदर और स
- साढ़ू और साले के नाम से भी बनाई थी संपत्ति
- डीएम न्यायालय के आदेश पर एसडीएम के अगुवाई में हुई कार्रवाई
- 25 नवंबर वर्ष 2023 को हुई थी गिरफ्तारी, जेल में है आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। शहर में नशे का कारोबार करने वाले गाजा बाबा के नाम से प्रसिद्ध नशे के सौदागर राकेश मिश्र के परिजनों की संपत्ति सोमवार को कुर्क हुई। डीएम न्यायालय के आदेश पर करीब पौने तीन करोड़ की जमीन, मकान और तीन गाड़ियों को कोतवाली पुलिस ने एसडीएम खलीलाबाद शैलेष कुमार दूबे की देखरेख में कुर्की की कार्रवाई पूरी की।
डीएम न्यायालय के आदेश पर तहसील और पुलिस प्रशासन ने गाजा बाबा पर शिकंजा कसते हुए नशे के कारोबार से कमाई संपत्ति को सीज कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक गाजा बाबा ने 2 करोड़ 68 लाख 73 हजार 210 रुपये की संपत्ति बनाई थी। शहर के भिटवा टोला मोहल्ला में 45 लाख रुपये की लागत का आवास है। साथ ही एक मालवाहक, एक बाइक और एक चार पहिया वाहन भी खरीदा था।
इसके अलावा पत्नी रीता मिश्र के नाम से भुजैनी में एक करोड़ 70 लाख की कीमत की जमीन, साले के नाम से 21 लाख 72 हजार और साढ़ू के नाम से 21 लाख 75 हजार रुपये की प्रापर्टी खरीदा था। इन सब संपत्तियों को एसडीएम शैलेश कुमार दूबे, सीओ ब्रजेश कुमार सिंह और कोतवाल आरके सिंह के अगुवाई में पुलिस टीम ने डुग्गी-मुनादी के बाद कुर्क किया है।
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छह माह पूर्व हुई थी गिरफ्तारी
नशे के सौदागर गाजा बाबा उर्फ राकेश मिश्र को पुलिस ने लगभग छह माह पूर्व गिरफ्तार करके जेल भेजा था। पुलिस के मुताबिक 25 नवंबर वर्ष 2023 को उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। बाद में पत्नी ने कारोबार संभाला। जिसके बाद पुलिस ने पत्नी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दोनों वर्तमान में जेल में निरूद्ध चल रहे हैं। दोनों के खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम के तहत भी पुलिस कार्रवाई कर चुकी है।
डीएम कोर्ट का आदेश मिला था, जिसके बाद प्राॅपर्टी को सीज कर दिया गया है।
-शैलेश कुमार दूबे, एसडीएम
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- डीएम न्यायालय के आदेश पर एसडीएम के अगुवाई में हुई कार्रवाई
- 25 नवंबर वर्ष 2023 को हुई थी गिरफ्तारी, जेल में है आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। शहर में नशे का कारोबार करने वाले गाजा बाबा के नाम से प्रसिद्ध नशे के सौदागर राकेश मिश्र के परिजनों की संपत्ति सोमवार को कुर्क हुई। डीएम न्यायालय के आदेश पर करीब पौने तीन करोड़ की जमीन, मकान और तीन गाड़ियों को कोतवाली पुलिस ने एसडीएम खलीलाबाद शैलेष कुमार दूबे की देखरेख में कुर्की की कार्रवाई पूरी की।
डीएम न्यायालय के आदेश पर तहसील और पुलिस प्रशासन ने गाजा बाबा पर शिकंजा कसते हुए नशे के कारोबार से कमाई संपत्ति को सीज कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक गाजा बाबा ने 2 करोड़ 68 लाख 73 हजार 210 रुपये की संपत्ति बनाई थी। शहर के भिटवा टोला मोहल्ला में 45 लाख रुपये की लागत का आवास है। साथ ही एक मालवाहक, एक बाइक और एक चार पहिया वाहन भी खरीदा था।
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इसके अलावा पत्नी रीता मिश्र के नाम से भुजैनी में एक करोड़ 70 लाख की कीमत की जमीन, साले के नाम से 21 लाख 72 हजार और साढ़ू के नाम से 21 लाख 75 हजार रुपये की प्रापर्टी खरीदा था। इन सब संपत्तियों को एसडीएम शैलेश कुमार दूबे, सीओ ब्रजेश कुमार सिंह और कोतवाल आरके सिंह के अगुवाई में पुलिस टीम ने डुग्गी-मुनादी के बाद कुर्क किया है।
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छह माह पूर्व हुई थी गिरफ्तारी
नशे के सौदागर गाजा बाबा उर्फ राकेश मिश्र को पुलिस ने लगभग छह माह पूर्व गिरफ्तार करके जेल भेजा था। पुलिस के मुताबिक 25 नवंबर वर्ष 2023 को उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। बाद में पत्नी ने कारोबार संभाला। जिसके बाद पुलिस ने पत्नी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दोनों वर्तमान में जेल में निरूद्ध चल रहे हैं। दोनों के खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम के तहत भी पुलिस कार्रवाई कर चुकी है।
डीएम कोर्ट का आदेश मिला था, जिसके बाद प्राॅपर्टी को सीज कर दिया गया है।
-शैलेश कुमार दूबे, एसडीएम