{"_id":"69de8628af9d86dbf50b39a4","slug":"pollution-free-certificate-will-not-be-given-if-high-security-number-plate-is-not-available-khalilabad-news-c-209-1-skn1001-149114-2026-04-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर नहीं मिलेगा प्रदूषण मुक्त प्रमाणपत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर नहीं मिलेगा प्रदूषण मुक्त प्रमाणपत्र
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
संतकबीरनगर। जिले में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर प्रदूषण मुक्त प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा। इसको लेकर संभागीय परिवहन कार्यालय सख्त हो गया है। इसके साथ ही वाहन चालकों पर भी यातायात नियम का पालन करने के लिए जोर दिया जा रहा है।
एआरटीओ प्रियंवदा सिंह ने बताया कि उच्चाधिकारियों से मिले आदेश के अनुपालन में समस्त वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) का लगाया जाना अनिवार्य है। इसके लिए वाहन- पीयूसीसी पोर्टल पर ऐसी तकनीकी व्यवस्था विकसित की गई है। इसके तहत 15 अप्रैल, 2026 से बिना एचएसआरपी युक्त वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) निर्गत नहीं किया जा सकेगा।
उक्त व्यवस्था के सुचारु क्रियान्वयन के लिए एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराया गया पीयूसीसी एचएसआरपी मॉड्यूल का मैनुअल सभी जिम्मेदारों को उपलब्ध कराया जा रहा है। मैनुअल में पीयूसी केंद्रों द्वारा पोर्टल पर लॉगिन, वाहन विवरण प्रविष्टि तथा एचएसआरपी की स्वचालित जांच की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण उपलब्ध है।
विज्ञापन
इसके अनुसार यदि वाहन में एचएसआरपी नहीं है, तो प्रणाली द्वारा स्वतः पीयूसीसी निर्गत करने से रोक दिया जाएगा। जनपदों में समस्त प्रदूषण जांच केंद्र उक्त व्यवस्था की जानकारी कर लें। साथ ही 15 अप्रैल, 2026 से इस प्रणाली का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराए। साथ ही, पीयूसी केंद्रों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा तथा क्रियान्वयन के दौरान आने वाली किसी भी तकनीकी समस्या को तत्काल एनआईसी को जानकारी दे, जिससे उसे तत्काल दूर कराया जाए।
विज्ञापन
एआरटीओ प्रियंवदा सिंह ने बताया कि उच्चाधिकारियों से मिले आदेश के अनुपालन में समस्त वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) का लगाया जाना अनिवार्य है। इसके लिए वाहन- पीयूसीसी पोर्टल पर ऐसी तकनीकी व्यवस्था विकसित की गई है। इसके तहत 15 अप्रैल, 2026 से बिना एचएसआरपी युक्त वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) निर्गत नहीं किया जा सकेगा।
विज्ञापन
उक्त व्यवस्था के सुचारु क्रियान्वयन के लिए एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराया गया पीयूसीसी एचएसआरपी मॉड्यूल का मैनुअल सभी जिम्मेदारों को उपलब्ध कराया जा रहा है। मैनुअल में पीयूसी केंद्रों द्वारा पोर्टल पर लॉगिन, वाहन विवरण प्रविष्टि तथा एचएसआरपी की स्वचालित जांच की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण उपलब्ध है।
विज्ञापन
इसके अनुसार यदि वाहन में एचएसआरपी नहीं है, तो प्रणाली द्वारा स्वतः पीयूसीसी निर्गत करने से रोक दिया जाएगा। जनपदों में समस्त प्रदूषण जांच केंद्र उक्त व्यवस्था की जानकारी कर लें। साथ ही 15 अप्रैल, 2026 से इस प्रणाली का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराए। साथ ही, पीयूसी केंद्रों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा तथा क्रियान्वयन के दौरान आने वाली किसी भी तकनीकी समस्या को तत्काल एनआईसी को जानकारी दे, जिससे उसे तत्काल दूर कराया जाए।