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पुलिस भर्ती परीक्षा : फर्जीवाड़ा करने के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त
Sat, 02 Mar 2024 11:42 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 02 Mar 2024 11:42 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने निरस्त कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में कंट्रोल रूम लखनऊ से परीक्षा केंद्र पर सूचना मिली कि संजय कुमार के नाम पर फर्जी व्यक्ति परीक्षा दे रहा है। सूचना पर 18 फरवरी को द्वितीय पाली की परीक्षा में जब उक्त अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, फोटो, आधार कार्ड मिलान किया तो मिलान नहीं हुआ। उसके बाद टीम ने बायोमेट्रिक जांच किया तो उस पर भी मिलान न होने पर संबंधित अभ्यर्थी से पूछताछ किया गया। जिस पर उसने बताया कि उसका नाम सौरभ शर्मा पुत्र उमेश शर्मा निवासी ग्राम खैरा थाना हवेली जिला मुंगेर बिहार का रहने वाला है। वह संजय कुमार पुत्र रमाशंकर के स्थान पर परीक्षा दे रहा है। मामले में थाना खलीलाबाद में केस पंजीकृत हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश ने संजय की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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संतकबीरनगर। पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने निरस्त कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में कंट्रोल रूम लखनऊ से परीक्षा केंद्र पर सूचना मिली कि संजय कुमार के नाम पर फर्जी व्यक्ति परीक्षा दे रहा है। सूचना पर 18 फरवरी को द्वितीय पाली की परीक्षा में जब उक्त अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, फोटो, आधार कार्ड मिलान किया तो मिलान नहीं हुआ। उसके बाद टीम ने बायोमेट्रिक जांच किया तो उस पर भी मिलान न होने पर संबंधित अभ्यर्थी से पूछताछ किया गया। जिस पर उसने बताया कि उसका नाम सौरभ शर्मा पुत्र उमेश शर्मा निवासी ग्राम खैरा थाना हवेली जिला मुंगेर बिहार का रहने वाला है। वह संजय कुमार पुत्र रमाशंकर के स्थान पर परीक्षा दे रहा है। मामले में थाना खलीलाबाद में केस पंजीकृत हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश ने संजय की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी।