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Sant Kabir Nagar News: नगर क्षेत्र में शामिल ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों पर पीआईएल
Sat, 22 Jul 2023 01:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 22 Jul 2023 01:40 AM IST
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धर्मसिंहवा। नगर पंचायत धर्मसिंहवा में शामिल ग्राम पंचायतों के जरिए कार्य कराए जाने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जिस पर कोर्ट ने खंड विकास अधिकारी सांथा को नोटिस जारी किया है। जनहित याचिका बरगदवा माफी निवासी शशि कपूर राय ने दाखिल की है।
शशि कपूर ने बताया कि नगर पंचायत धर्मसिंहवा की अधिसूचना 19 जून 2022 को प्रकाशित की गई थी। आपत्ति और सुझाव मांगे गए थे। नियम कहता है कि अधिसूचना जारी होने के बाद ग्राम पंचायतों को किसी भी सरकारी योजनाओं पर कार्य कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। समस्त कानूनी अधिकार खत्म हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में उल्लेख है कि इसके लिए शासन के जरिए अलग से कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। विधि की भूल में अज्ञानता किसी भी दशा में क्षम्य में नहीं होगा। बाद में कहा गया है कि ऐसा नियम होने के बावजूद नगर पंचायत धर्मसिंहवा घोषित होने के बाद शामिल क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायतों में जमकर मनरेगा, राज्य वित्त व अन्य मदो से खर्च कर धन का दुरुपयोग किया है। इस संबंध में बीडीओ सांथा विजय सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट से उन्हें नोटिस मिला है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। 31 जुलाई तक अपना पक्ष रखने का समय मिला है। समय के अंदर अपना पक्ष रख देंगे।
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शशि कपूर ने बताया कि नगर पंचायत धर्मसिंहवा की अधिसूचना 19 जून 2022 को प्रकाशित की गई थी। आपत्ति और सुझाव मांगे गए थे। नियम कहता है कि अधिसूचना जारी होने के बाद ग्राम पंचायतों को किसी भी सरकारी योजनाओं पर कार्य कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। समस्त कानूनी अधिकार खत्म हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में उल्लेख है कि इसके लिए शासन के जरिए अलग से कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। विधि की भूल में अज्ञानता किसी भी दशा में क्षम्य में नहीं होगा। बाद में कहा गया है कि ऐसा नियम होने के बावजूद नगर पंचायत धर्मसिंहवा घोषित होने के बाद शामिल क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायतों में जमकर मनरेगा, राज्य वित्त व अन्य मदो से खर्च कर धन का दुरुपयोग किया है। इस संबंध में बीडीओ सांथा विजय सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट से उन्हें नोटिस मिला है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। 31 जुलाई तक अपना पक्ष रखने का समय मिला है। समय के अंदर अपना पक्ष रख देंगे।
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