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शांति और न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू : एडीजे
Fri, 27 Sep 2024 04:45 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 27 Sep 2024 04:45 PM IST
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- नेहरु कृषक इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। नेहरु कृषक इंटर कॉलेज में बृहस्पतिवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह ने शिक्षा के महत्व को बताते हुए कहा कि एक अशिक्षित व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार के अन्याय को सहता है क्योंकि वह अपने अधिकारों के बारें में नहीं जानता है अतः अपने अधिकारों के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है, इसके साथ ही कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से प्रतिरक्षा विषय पर विस्तार से बताया।
कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने कानूनी अधिकार के बारे में साक्षर होना जरूरी है। जिला प्राधिकरण के कार्यालय में संचालित हो रहे प्री-लिटिगेशन सिस्टम एवं एडीआर तंत्र के बारे में जानकारी देते हुए कहाकि यदि किसी के परिवार में किसी भी प्रकार की वैवाहिक अथवा अन्य मतभेद हैं। जिसमे यदि वह कानूनी तरीके से समाधान करवाना चाहते हैं तो पक्षकार ऐसे मामलों को जनपद न्यायालय के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मध्यस्थता सेंटर में प्री-लिटिगेशन के रूप में दायर करके मामले का निस्तारण करवा सकते हैं। इस प्रक्रिया में किसी भी पक्ष का कोई शुल्क नहीं लगता था। लीगल एंड डिफेंस कॉउंसिल सिस्टम के चीफ एडवोकेट अंजय कुमार श्रीवास्तव ने सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं यथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन इत्यादि के बारे में विस्तार बताया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापक, कर्मचारी एवं पराविधिक स्वयं सेवकों समेत अन्य छात्र एवं छात्राएं मौजूद रहीं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। नेहरु कृषक इंटर कॉलेज में बृहस्पतिवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह ने शिक्षा के महत्व को बताते हुए कहा कि एक अशिक्षित व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार के अन्याय को सहता है क्योंकि वह अपने अधिकारों के बारें में नहीं जानता है अतः अपने अधिकारों के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है, इसके साथ ही कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से प्रतिरक्षा विषय पर विस्तार से बताया।
कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने कानूनी अधिकार के बारे में साक्षर होना जरूरी है। जिला प्राधिकरण के कार्यालय में संचालित हो रहे प्री-लिटिगेशन सिस्टम एवं एडीआर तंत्र के बारे में जानकारी देते हुए कहाकि यदि किसी के परिवार में किसी भी प्रकार की वैवाहिक अथवा अन्य मतभेद हैं। जिसमे यदि वह कानूनी तरीके से समाधान करवाना चाहते हैं तो पक्षकार ऐसे मामलों को जनपद न्यायालय के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मध्यस्थता सेंटर में प्री-लिटिगेशन के रूप में दायर करके मामले का निस्तारण करवा सकते हैं। इस प्रक्रिया में किसी भी पक्ष का कोई शुल्क नहीं लगता था। लीगल एंड डिफेंस कॉउंसिल सिस्टम के चीफ एडवोकेट अंजय कुमार श्रीवास्तव ने सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं यथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन इत्यादि के बारे में विस्तार बताया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापक, कर्मचारी एवं पराविधिक स्वयं सेवकों समेत अन्य छात्र एवं छात्राएं मौजूद रहीं।
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