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Sant Kabir Nagar News: खराब टैक्सी वापस लेकर 2.82 लाख अदा करने का आदेश

Thu, 01 Feb 2024 02:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Thu, 01 Feb 2024 02:11 AM IST
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Order to take back faulty taxi and pay Rs 2.82 lakh
- क्षतिपूर्ति के 60 हजार रुपये रुप में अदा करना होगा
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जिला उपभोक्ता आयोग ने दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने खराब बजाज मैक्सिमा की टैक्सी बेचने के एक मामले में खलीलाबाद के आटो विक्रेता सिद्धार्थ आटो सेल्स व संग्रह कर्ता के खिलाफ फैसला सुनाया है। वाहन वापस लेकर उसके मद में लिए गए रुपये 2.82 लाख 10 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में 60 हजार रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता अंजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बखिरा थाना क्षेत्र के सिकोहरा गांव निवासी सुनीता पाठक ने न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर कहा कि उनके पति जितेंद्र कुमार पाठक ने आजीविका के लिए सिद्धार्थ आटो सेल्स खलीलाबाद से जनवरी 2020 में तीन पहिया बजाज मैक्सिमा वाहन खरीदा था, जिसकी कीमत 2.72 लाख रुपये थी।
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वाहन क्रय करते समय डेढ़ लाख नकद व शेष रुपये फाइनेंस कराया था। वाहन में मैन्युफैक्चरिंग खराबी रहने के कारण गाड़ी घर पर ही खड़ी रहती थी। सात नवंबर को उनके पति की मृत्यु हो गई। आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने के बावजूद किस्त का भुगतान सिद्धार्थ आटो सेल्स बस्ती के संग्रह कर्ता के वहां किया जाता रहा।
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विक्रेता द्वारा वाहन के मैन्युफैक्चरिंग खराबी को दूर नहीं किया गया। थक-हार कर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने और अधिवक्ता के बहस को सुनने के बाद विक्रेता व संग्रह कर्ता के खिलाफ फैसला सुनाते हुए खराब वाहन को वापस लेकर लिया गया मूल्य दो लाख 82 हजार 200 रुपये 10 प्रतिशत ब्याज के साथ 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।
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