फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Order to register case on three including Pradhan

Sant Kabir Nagar News: प्रधान समेत तीन पर केस दर्ज करने का आदेश

Mon, 24 Apr 2023 11:43 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Mon, 24 Apr 2023 11:43 PM IST
विज्ञापन
Order to register case on three including Pradhan
संतकबीरनगर। सीजेएम हरिकेश कुमार ने केसार गांव के प्रधान और दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया है। पीड़ित कोटेदार का आरोप है कि प्रधान और दो अन्य लोगों ने उसकी कनपटी पर पिस्टल सटाकर गेहूं, चावल, रिफाइन की मांग की थी। उसके बाद जान से मारने की धमकी दी थी।
विज्ञापन

अधिवक्ता अभिशेष मणि त्रिपाठी ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के ग्राम केसार के रहने वाले कोटेदार राजेंद्र लाल ने कोर्ट में फरियाद की थी। कहा था कि ग्राम प्रधान हरवेंद्र प्रताप सिंह से गोशाला में बछड़ा छोड़ने की बात पर नौ सितंबर को विवाद हो गया था। पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने कमतर धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को छोड़ दिया था। आठ अक्तूबर 2022 को समय 4.30 बजे शाम को गांव के उत्तर भट्ठे के पास खलीलाबाद जाते समय हरवेंद्र प्रताप सिंह व दो अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें रोक लिया और अपशब्द कहते हुए पीटने लगे।
विज्ञापन

शोर करने से पहले उसकी कनपटी पर पिस्टल सटा कर अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद हर महीने गेहूं, चावल, रिफाइन देने के लिए कहा था। उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने आरोपी प्रधान हरवेंद्र प्रताप सिंह निवासी केसार और दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed