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Sant Kabir Nagar News: धोखाधड़ी के मामले में दो पर केस दर्ज करने का आदेश

Tue, 25 Jun 2024 01:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 25 Jun 2024 01:16 AM IST
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Order to register case against two in fraud case
संतकबीरनगर। सीजेएम अनिल कुमार की कोर्ट ने गैरकानूनी व फर्जी तरीके से कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर प्रधानाध्यापक पद पर रहते हुए अवैध तरीके से नियुक्ति करने के मामले में आरोपी बनाए गए फारूक अहमद और इकबाल अहमद निवासी लेडुआ महुआ थाना बखिरा के विरुद्ध थानाध्यक्ष बखिरा को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। बखिरा क्षेत्र के अमरडोभा निवासी मोहम्मद अहमद पुत्र औरंगजेब के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया है।
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