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Sant Kabir Nagar News: गलत ढंग से दो बैनामा कराने के मामले में केस दर्ज करने का आदेश

Thu, 02 Mar 2023 11:19 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Thu, 02 Mar 2023 11:19 PM IST
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Order to register a case in case of wrongly getting two deed
जमीन हड़पने के उद्देश्य से दिखाई गलत चौहद्दी
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संवाद न्यूज एजेसी
संतकबीरनगर। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन/जेएम प्रभात कुमार ने पीड़ित की जमीन को हड़पने के उद्देश्य से गलत चौहद्दी दिखाकर कर दो बैनामा कराने के मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश धर्मसिंहवा पुलिस को दिया है।

अधिवक्ता रणजीत कुमार चौधरी ने बताया कि धर्मसिंहवा क्षेत्र के बौर व्यास निवासी राममिलन यादव पुत्र भोला ने कोर्ट में तहरीर दी। जिसमें आरोप मढ़ा कि उसका मकान आबादी में स्थित है। लोगों की सहमति से आवागमन के लिए रास्ता निर्मित हुआ। जिस पर काफी दिनों से आवागमन हो रहा है। उस जमीन में मकान के अतिरिक्त उत्तर पूरब पीड़ित की जमीन छूटी है। जिसे हड़पने की फिराक में बलिराम, शेषमन काफी समय से प्रयासरत है। सड़क बन जाने से जमीन का महत्व और मूल्य काफी बढ़ गया है। उक्त जमीन को हड़पने के उद्देश्य से साजिश व जालसाजी करके गाटा संख्या 283 के मालिक कपिंद्र नाथ, योगेंद्रनाथ और गवाह बृजनंदन आदि कुछ लोगों की मदद से दो दस्तावेज तैयार कराए। आरोप है कि बलिराम पुत्र भगवती प्रसाद व भानमती पत्नी शेषमन ने गलत चौहद्दी तैयार करा कर रजिस्ट्री कराई। लोगों को मना करने पर अपशब्द कह रहे हैं। बांस-बल्ली से घेर कर कब्जा कर रहे हैं। थाने पर सूचना दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जरिए रजिस्ट्री एसपी को सूचना दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित को मजबूरी में कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद बलिराम, भानमती, कपिंद्र नाथ, योगेंद्र नाथ, बृजनंदन, ददूबल, इंद्रजीत, प्रमोद यादव के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश धर्मसिंहवा पुलिस को दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सात दिन के अंदर पुलिस से आख्या मांगी है।
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