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Sant Kabir Nagar News: फर्जी ढंग से वरासत कराकर जमीन बेचने के आरोप में केस दर्ज करने का आदेश
Thu, 02 Mar 2023 11:20 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 02 Mar 2023 11:20 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। सीजेएम हरिकेश कुमार ने मृतक व्यक्ति को अपना पिता बनाकर फर्जी वरासत कराकर साजिश के तहत जमीन बेचने के मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया है।
अधिवक्ता सुधीर कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के पड़रिया निवासी बृजेंद्र कुमार पुत्र ब्रह्मानंद ने कोर्ट में तहरीर दी। जिसमें आरोप मढ़ा कि उसके गांव के सदानंद पुत्र श्रीराम ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करके झिनकू पुत्र श्री राम को अपना पिता बताया। आरोप है कि मृतक की जमीन को सदानंद पुत्र श्रीराम ने अपने नाम फर्जी तरीके से वरासत करा लिया। बाद में अपने सहयोगी सिकंदर, जितेंद्र कुमार निवासी पड़रिया व त्रिभुवन निवासी देवरिया गंगा आदि के साथ षड्यंत्र रचा। उसके बाद सदानंद ने फर्जी वसीयत के आधार पर 21 जून 2018 को सिकंदर को फर्जी बैनामा कर दिया। नायब तहसीलदार खलीलाबाद की जांच में पता चलने पर पीड़ित ने कोतवाली पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जरिए रजिस्टर्ड डाक एसपी को आवेदन पत्र भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरी में पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी सदानंद, सिकंदर, जितेन्द्र कुमार निवासी पड़रिया, त्रिभुवन निवासी देवरिया गंगा तथा अन्य के खिलाफ केस दर्ज किए जाने के लिए कोतवाली पुलिस को आदेश दिया है। कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को अविलंब आख्या प्रस्तुत करने को कहा है।
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संतकबीरनगर। सीजेएम हरिकेश कुमार ने मृतक व्यक्ति को अपना पिता बनाकर फर्जी वरासत कराकर साजिश के तहत जमीन बेचने के मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया है।
अधिवक्ता सुधीर कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के पड़रिया निवासी बृजेंद्र कुमार पुत्र ब्रह्मानंद ने कोर्ट में तहरीर दी। जिसमें आरोप मढ़ा कि उसके गांव के सदानंद पुत्र श्रीराम ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करके झिनकू पुत्र श्री राम को अपना पिता बताया। आरोप है कि मृतक की जमीन को सदानंद पुत्र श्रीराम ने अपने नाम फर्जी तरीके से वरासत करा लिया। बाद में अपने सहयोगी सिकंदर, जितेंद्र कुमार निवासी पड़रिया व त्रिभुवन निवासी देवरिया गंगा आदि के साथ षड्यंत्र रचा। उसके बाद सदानंद ने फर्जी वसीयत के आधार पर 21 जून 2018 को सिकंदर को फर्जी बैनामा कर दिया। नायब तहसीलदार खलीलाबाद की जांच में पता चलने पर पीड़ित ने कोतवाली पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जरिए रजिस्टर्ड डाक एसपी को आवेदन पत्र भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरी में पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी सदानंद, सिकंदर, जितेन्द्र कुमार निवासी पड़रिया, त्रिभुवन निवासी देवरिया गंगा तथा अन्य के खिलाफ केस दर्ज किए जाने के लिए कोतवाली पुलिस को आदेश दिया है। कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को अविलंब आख्या प्रस्तुत करने को कहा है।
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